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Taxation: शेयर बाजार से करनी है कमाई, निवेश के पहले जान लें टैक्स का हिसाब किताब

शेयर बाजार को लेकर निवेशकों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है. बहुत से निवेशक सीधे शेयर में निवेश कर रहे हैं तो बहुत से निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए इक्विटी में पैसे लगा रहे हैं.
Updated on: July 23, 2021, 01.56 PM IST
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Long term Capital gains tax

शेयर में अगर 1 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश करते हैं तो यह लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट होता है. लांग टर्म इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले 1 लाख रुपये से ज्यादा रिटर्न पर 10 फीसदी लॉन्ग टर्म गेन्स टैक्स (Long term Capital gains tax) लगता है. यह टैक्स शेयर बेचने या म्यूचुअल फंड यूनिट बेचने पर मिलने वाले रिटर्न पर लगता है. (image: pixabay)  

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Short term Capital gains tax

अगर इक्विटी में निवेश को 12 महीनों के अंदर भुनाते हैं तो यह शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इस पर 15 फीसदी की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (Short term Capital gains tax) लगता है. चाहे आप किसी टैक्स स्लब में हों. (reuters)  

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Securities Transaction Tax

स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाने वाले स्टॉक पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) लगता है. शेयरों की बिक्री पर सेलर को 0.025 फीसदी टैक्स देना पड़ता है. इक्विटी फंड की यूनिट्स की बिक्री पर 0.001 फीसदी टैक्स लगता है. (image: pixabay)  

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Dividend Distribution Tax

म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड पर जो टैक्स लगता है उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) कहते हैं और इसे फंड हाउस द्वारा चुकाया जाता है. (reuters)