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Gold price today: सोने-चांदी के भाव में जोरदार तेजी, जानिए 10 ग्राम गोल्ड के ताजा रेट

सोने के दाम (gold price today) सोमवार 31-8-2020 को बाजार खुलते ही तेजी के साथ खुले. सुबह लगभग 9.30 बजे सोना मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर लगभग 152.00 रुपये की तेजी के साथ 51600.00 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था.
Updated on: August 31, 2020, 10.34 AM IST
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सोने में निवेश देगा मुनाफा

अगर आप सोने में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है.अनमोल ज्वेलर्स के इशु दतवानी के मुताबिक सोने के भाव में 10 फीसदी से ज्यादा की गिरावट है. ज्वैलर्स के यहां भी ग्राहकों का आना शुरू हो गया है. जनवरी और फरवरी में शादियां हैं. ऐसे में उम्मीद है कि दिवाली के बाद सोने की मांग तेजी से बढ़ेगी.  

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ईटीएफ के जनिए बढ़ेगा इनवेस्टमेंट

मार्केट एक्सपर्ट कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव के मुताबिक सोने में ईटीएफ के जरिए निवेश बढ़ने की संभावना है. सोने में निवेश के लिए अच्छा मौका है 10 से 12 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है. निवेशक थोड़ा थोड़ा करके निवेश शुरू कर सकते हैं. साल के अंत तक सोना 60 हजार रुपये तक जा सकता है.  

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शुरू कर सकते हैं सोने की खरीददारी

मार्केट एक्सपर्ट कुणाल शाह के मुताबिक जिन्हें जवैलरी खरीदनी है उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए. सोने के दामों में और गिरावट देखी जाएगी. 50 हजार रुपये प्रति ग्राम तक सोने की कीमतें आने की उम्मीद है. हालांकि 50800 के रेट के नीचे ज्वैलरी की खरीद शुरू की जा सकती है.  

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सोने में निवेश से पहले जान लें ये बातें

डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ने के बाद से लोगों ने कैश में सोना खरीदना कम किया है. डिजिटल माध्यम से भी सोना खरीदा जा सकता है. मतलब यह कि सोने की पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं. लेकिन, जीएसटी लागू होने के बाद सोना खरीदने पर ग्राहक को 3 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ता है. यह टैक्स मेकिंग चार्ज पर भी लगता है.  

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बेचने पर लगेगा टैक्स

सोना खरीदने के बाद इसे बेचने पर भी टैक्स लगता है. हालांकि, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सोना कितने समय के लिए अपना पास रखा है. दरअसल, कुछ लोग लंबी अवधि और कुछ छोटी अवधि के लिए इसमें निवेश करते हैं. अगर छोटी अवधि के लिए रखा जाए तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और अगर लंबी अवधि के लिए सोना अपने पास रखा जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के आधार पर इसे बेचते वक्त टैक्स चुकाना होगा.