NSEL Brokers Case: लंबे समय से उलझा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSEL मामले पर बड़ा अपडेट आया है. SAT ने मार्केट रेगुलेटर SEBI को NSEL वाले ब्रोकर्स के लिए सेटलमेंट स्कीम का सुझाव दिया है. बता दें कि लंबे समय से अटके इस मामले में SEBI ने करीब 302 लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी किए थे कि क्यों नहीं उनका लाइसेंस रद्द किया जाए. इनमें से कुछ मामले SAT में भी लंबित थे, जिस पर सरकारी एजेंसी ने अब लिखित सुझाव दिया है.  

सेटलमेंट स्कीम का सुझाव

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ताजा अपडेट के मुताबिक SAT ने SEBI को सुझाव दिया है कि 3 महीने के भीतर सेटलमेंट स्कीम को लाया जाए, जहां पर इस तरह के मामले का निपटारा किया जा सके. इससे पहले पिछले हफ्ते की सुनवाई में SEBI ने इस तरह की स्कीम के लिए SAT से 8 हफ्ते का समय मांगा था. हालांकि, तब SAT ने मौखिक आदेश के तौर पर सेटलमेंट स्कीम का सुझाव दिया था. जिसे अब लिखित आदेश जारी किया है. 

SEBI को SAT का सुझाव

जारी आदेश में SAT ने कहा है कि SEBI सेटलमेंट स्कीम पर विचार करे. बता दें कि सेबी के सेटलमेंट रेगुलेशन में इस तरह मामले को सुलझाने का प्रावधान है. फिर भी अगर कोई कानूनी पेंच फंसता है तो 8 हफ्तों के बजाय SAT ने SEBI को 3 महीने तक का समय दिया है. मामले को निपटाने में अगर अन्य प्रकार के अड़चन हो तो सेबी सभी ब्रोकर्स को बताएगी कि सेटलमेंट स्कीम लाना संभव नहीं है. साथ ही स्कीम न आने पर ब्रोकर्स को 4 हफ्ते का समय देना होगा. ताकि ब्रोकर्स SAT में अपील कर सके.

10 साल बाद भी लंबित हैं मामले

SAT ने सेबी से ये भी कहा कि सेटलमेंट स्कीम न आने की तारीख से अगले 6 हफ्ते तक उसके अंतरिम आदेश प्रभावी रहेंगे. बता दें कि NSEL का मामला जुलाई 2013 में पहली बार सामने आया था. यानी करीब 10 साल बाद भी मामले चल रहे हैं, जिसमें कुछ हाईकोर्ट और कुछ SAT लंबित हैं. तब मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिट एंड प्रॉपर न मानते हुए ब्रोकर्स पर कार्रवाई की थी.