सिक्किम का पता दिखाकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों पर NSE ने बढ़ाई सख्ती, खातों के KYC की दोबारा होगी जांच
Sikkim KYCs-Link: एनएसई (NSE) ने इस मामले पर एक सर्कुलर जारी कर सभी ब्रोकर्स से कहा है कि वो सिक्किम का स्थाई या अस्थाई पता देकर ट्रेडिंग करने वाले सभी क्लाइंट्स के पहचान और पते की तस्दीक करें.
Sikkim KYCs-Link: सिक्किम का पता दिखाकर शेयर बाजार (Stock Market) में ट्रेडिंग कर टैक्स चोरी करने वाले लोगों पर अब एक्सचेंज सख्ती बढ़ा रहे हैं. एनएसई (NSE) ने इस मामले पर एक सर्कुलर जारी कर सभी ब्रोकर्स से कहा है कि वो सिक्किम का स्थाई या अस्थाई पता देकर ट्रेडिंग करने वाले सभी क्लाइंट्स के पहचान और पते की तस्दीक करें. पहचान और पते की तस्दीक न होने पर ऐसे क्लाइंट्स का ट्रेडिंग खाता भी बंद करने को कहा है.
शेयर मार्केट वाया सिक्किम वालों पर सख्ती
कॉरेस्पॉन्डेंस या स्थाई पता सिक्किम देने वालों की जांच बढ़ी है. NSE ने सर्कुलर जारी कर पहचान और पता देखने को कहा है. खाते के फॉर्म में लिखा पता और दस्तावेज मैच होना जरूरी है. ब्रोकर्स सिक्किम के नए क्लाइंट का दस्तावेज NSE को भेजेंगे. 30 जून तक खोले गए खातों को नया खाता माना जाएगा. गड़बड़ी मिली तो NSE ट्रेडिंग मेंबर को जानकारी भेजेगी. 10 दिन में ब्रोकर को मिलान कर गड़बड़ी ठीक करनी होगी. 10 दिन में ठीक नहीं तो ब्रोकर, क्लाइंट खाते को बंद करेगा.
नए के साथ साथ पुराने खातों की भी जांच
NSE ने कहा मौजूदा खातों के KYC की भी दोबारा जांच होगी. UCC सिस्टम में दी जानकारी की दस्तावेजों से मिलान होगी. ब्रोकर को KYC री-कन्फर्मेशन प्रोसेस का ऑडिट कराना होगा. KYC री-कन्फर्मेशन,फाइनल ऑडिट रिपोर्ट 15 सितंबर तक देनी है.
ऑडिटर ने जिस खाते में गड़बड़ी पकड़ी उसे 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा. 30 दिन में ठीक करने के उपाय नहीं तो खाता बंद माना जाएगा. पर खाता बंद करने की सूचना ब्रोकर को क्लाइंट को देना होगा. जिन खातों में ब्रोकर की गलती उसे 15 दिन में ठीक करना होगा. 15 अक्टूबर तक गड़बड़ी ठीक करने, खाता बंद करने की मियाद है.
ब्रोकर, क्लाइंट दोनों पर होगा एक्शन
गड़बड़ी ठीक न होने पर ब्रोकर, क्लाइंट दोनों पर एक्शन होगा. सिक्किम वाले सौदे किस डिवाइस से, इसका भी ब्यौरा रखना होगा. कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट, ब्राउजर ऐप, मोबाइल ऐप का ब्यौरा आदि.