Mutual Fund: म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के कंपनसेशन के नियमों पर बढ़ी डेडलाइन, 1 अक्टूबर से लागू होंगे नियम
Mutual Fund: म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के कंपनसेशन के नियमों पर अमल की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. पहले इन्हें 1 जुलाई से लागू करना था. SEBI ने इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया.
Mutual Fund: म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के कंपनसेशन के नियमों पर अमल की डेडलाइन बढ़ा दी गई है. अब ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे. पहले इन्हें 1 जुलाई से लागू करना था. SEBI ने इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया.
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के कंपनसेशन के नियमों पर अमल की तारीख बढ़ा दी है. इसे 3 महीने से ज्यादा के लिए बढ़ा दिया गया है. नए नियम पहले 1 जुलाई से लागू होने थे लेकिन अब ये 1 अक्टूबर 2021 से लागू होंगे. सर्कुलर के तहत अहम पदों पर बैठे लोगों के वेतन / बोनस का 20% हिस्सा MF यूनिट में जाएगा. यह उसी स्कीम की MF यूनिट का होगा जिसका बतौर वेतन / बोनस मैनेजमेंट, निगरानी का जिम्मा हो. आपको बता दें कि यूनिट की बिक्री पर 3 साल तक की पाबंदी भी थी
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