Gold ज्वेलरी पर आज से हॉलमार्किंग हुई जरूरी, खरा मिलेगा सोना, पहले 256 जिलों में लागू हुई व्यवस्था
Mandatory Hallmarking on Gold Jewelry: सरकार ने आभूषण क्षेत्र में कुछ इकाइयों के लिए जरूरी हॉलामार्किंग व्यवस्था से छूट दी है. उदाहरण के लिए 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले आभूषण निर्माताओं को जरूरी हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी.
Mandatory Hallmarking on Gold Jewelry: देश में आज से आपको खरा सोना (Gold) मिलेगा. केंद्र सरकार गोल्ड ज्वेलरी और डिजाइन (Gold Jewelry Design) पर 16 जून से हॉलमार्किंग की व्यवस्था शुरू कर दी है. सोने पर जरूरी हॉलमार्किंग से लोग धोखाधड़ी से बचेंगे और उन्हें प्योरिटी के लिहाज से वही चीज मिलेगी, जिसके लिए उन्होंने पेमेंट किया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, शुरुआत में यह व्यवस्था देश के 256 जिलों से शुरू की गई है. इसके बाद इसे फेज वाइज लागू किया जाएगा. हॉलमार्किंग कीमती धातु की प्योरिटी का सर्टिफिकेट है. इससे पहले यह व्यवस्था स्वैच्छिक रखी गई थी.
अगस्त 2021 तक नहीं लगेगा जुर्माना
उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल (Consumer Affairs Minister Piyush Goyal) ने कहा है कि अगस्त 2021 तक इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. सरकार ने वर्ष 2019 में सोने के आभूषणों और डिजाइन्स पर 15 जनवरी, 2021 से हॉलमार्किंग जरूरी किए जाने की घोषणा की थी. लेकिन बाद में समयसीमा चार महीने के लिए 1 जून तक बढ़ा दी गई. फिर जौहरियों की तरफ से कोरोना महामारी के चलते समयसीमा आगे बढ़ाए जाने के रिक्वेस्ट के बाद इसे 15 जून कर दिया गया.
इन्हें मिली है हॉलमार्किंग से छूट
आधिकारिक बयान के मुताबिक, काफी विचार-विमर्श के बाद सरकार ने आभूषण क्षेत्र में कुछ इकाइयों के लिए जरूरी हॉलामार्किंग व्यवस्था से छूट दी है. उदाहरण के लिए 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले आभूषण निर्माताओं को जरूरी हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी. इस व्यवस्था से उन इकाइयों को भी छूट दी गई है, जो सरकार की व्यापार नीति के मुताबिक आभूषण का एक्सपोर्ट और फिर आयात करते हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के साथ-साथ सरकार की मंजूरी वाले बी2बी (व्यापारियों के बीच) घरेलू प्रदर्शनी के लिए भी इससे छूट होगी.
सिर्फ 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की परमिशन
बयान के मुताबिक 16 जून से 256 जिलों के जौहरियों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की परमिशन होगी. अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने के लिये भी हॉलमार्किंग की परमिशन होगी. इसके अलावा सरकार ने कहा कि उसने घड़ियों, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल सोने और कुंदन, पोल्की तथा जड़ाऊ आभूषणों पर जरूरी हॉलमार्किंग से छूट दी है.
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