LIC IPO के शेयर अलॉटमेंट पर नहीं लगेगी रोक, कुछ पॉलिसी होल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार
LIC IPO share allotment: बेंच ने कहा कि, ‘‘हम किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं देना चाहते हैं.’’ हालांकि न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केंद्र और एलआईसी को नोटिस जारी करके आठ हफ्ते के भीतर उनसे जवाब मांगा है.
LIC IPO Share Allotment: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के कुछ पॉलिसी होल्डर्स द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम राहत देने और एलआईसी के इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) के तहत शेयर अलॉटमेंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. गुरुवार को जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि, अदालत को कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और आईपीओ के मामलों में किसी भी तरह की अंतरिम राहत देने से बचना चाहिए.
कुछ पॉलिसी होल्डर्स को राहत से इनकार
बेंच ने कहा कि, ‘‘हम किसी भी तरह की अंतरिम राहत नहीं देना चाहते हैं.’’ हालांकि न्यायालय ने इन याचिकाओं पर केंद्र और एलआईसी को नोटिस जारी करके आठ हफ्ते के भीतर उनसे जवाब मांगा है. एलआईसी का आईपीओ (LIC IPO) रिटेल और दूसरे निवेशकों के लिए चार मई को खुला था. इसके शेयरों का अलॉटमेंट गुरुवार को होना है. बेंच ने कहा कि इनमें से एक याचिका में बंबई हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई है.
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कोर्ट ने इसका निस्तारण करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका शीर्ष अदालत में ट्रांसफर की जाएगी. सु्प्रीम कोर्ट ने इन अर्जियों को संविधान पीठ के समक्ष लंबित उस याचिका से जोड़ दिया जो वित्त अधिनियम, 2021 को धन विधेयक की तरह पारित करने के मुद्दे से संबंधित है.