Gold Hallmarking: सोने के गहनों की खरीदारी में धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है. 16 जून से नए नियम लागू होने हैं. लेकिन, इस बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार और स्टेकहोल्डर के बीच आज शाम अहम बैठक होने वाली है. देश में अब BIS-भारतीय मानक ब्यूरो की हॉलमार्किंग (Gold Hallmarking) वाली गोल्ड ज्वैलरी ही बिकेगी. हॉलमार्किंग अनिवार्य होने पर सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट की ज्वैलरी बिकेगी. लेकिन, सूत्रों के मुताबिक, इसमें 2 तरह के कैरेट और जोड़े जा सकते हैं.

इंफ्रा तैयार नहीं, नियम लागू करने में आ सकती है दिक्कत

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सूत्रों के मुताबिक, बैठक में गोल्ड हॉलमार्क नियम लागू करने की तारीख को आगे बढ़ाने पर विचार हो सकता है. साथ ही दूसरे नियमों में भी बदलाव की संभावना है. 16 जून से देश भर में गोल्ड आभूषण या Artefacts पर हॉलमार्क अनिवार्य का नियम लागू होना है. लेकिन, स्टेकहोल्डर्स की सरकार से अपील है कि इस डेडलाइन को फिलहाल और बढ़ाया जाए. स्टेकहोल्डर्स का तर्क है कि देश के सैंकड़ो जिलों में हॉलमार्क को लेकर ज़रूरी लैब/इंफ्रा अभी तैयार नहीं है, इससे ये नियम लागू करने में दिक्कत आएगी.

स​मिति की अहम बैठक में लिया जा सकता है फैसला

सरकार ने 15 जून से ज्वैलरी बेचने की नई व्यवस्था के लिए एक समिति बनाई है. यह समिति (committee) हॉलमार्किंग से जुड़े मसलों पर विचार, निर्णय और समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई है. बताया जा रहा है कि इस स​मिति की अहम बैठक में 20 कैरेट और 24 कैरेट गोल्ड की हॉलमार्किंग पर भी फैसला लिया जा सकता है.

कई बार बढ़ाई जा चुकी है तारीख

सरकार ने सोने की ज्वैलरी बिक्री की नई व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के बाद कहा कि ग्राहकों के हित में हॉलमार्किंग जरूरी है. अनिवार्य हॉलमार्किंग के नियम लागू होने की तारीख कई बार बढ़ाई जा चुकी है. इसे इसी साल जनवरी में ही लागू होना था. लेकिन, कोरोना के कारण तारीख बढ़ाकर 1 जून और बाद में 15 जून किया गया. लेकिन, अब एक बार फिर इसकी तारीख बढ़ने की आशंका है. 

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