Stock Market: बीते कई बरसों से अक्सर ब्रोकर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में या सिस्टम में तकनीकी खराबी आने पर निवेशकों को खामियाजा भुगतना पड़ता है. क्योंकि वो चालू शेयर बाजार में सौदे नहीं कर पाते. इसे लेकर ज़ी बिजनेस ने भी कई बार निवेशकों को भरपाई करने की आवाज उठाई थी. अब मार्केट रेगुलेटर सेबी (Sebi) ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की है जिसमें ब्रोकर्स को तकनाकी खामी की सारी जानकारी एक्सचेंज को देनी होगी. साथ ही ये भी तय होगा कि किसे तकनीकी खामी माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा.

1 अप्रैल 2023 से लागू होगा नियम

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एक्सचेंजेज की तरह ब्रोकर्स को भी डिसास्टर रिकवरी साइट जैसी व्यवस्था बनानी होगी. ताकि आपदा की स्थिति में डिसास्टर रिकवरी साइट से कामकाज चालू रखा जा सके. 

इससे पहले सेबी ने एक्सचेंजेज और दूसरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस में तकनीकी खामी पर पूरा व्यापक नियम बनाया था. ब्रोकर्स के लिए आज जारी नियम 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे. 

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नई गाइडलाइन

ब्रोकर्स के सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच पर सेबी की गाइडलाइन जारी हुई है. ब्रोकर्स के सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच की परिभाषा तय की गई  है. 5 मिनट या अधिक सिस्टम सामान्य नहीं तो टेक्निकल ग्लिच माना जाएगा.

टेक्निकल ग्लिच पता होने के 1 घंटे में एक्सचेंज को रिपोर्टिंग  देनी होगी.  ग्लिच के 1 दिन के बाद एक्सचेंज को शुरुआती जांच रिपोर्ट देने होंगे. टेक्निकल ग्लिच के 14 दिन बाद रूट कॉज एनालिसिस सौंपें जाएंगे जिसमें कब, कैसे, क्या उपाय, क्या आगे की योजना ये देना होगा. ब्रोकर्स को अपने लिए डिसास्टर रिकवरी साइट बनाना होगा. नई गाइडलाइन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी मानी जाएगी.

 

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