Pollution Testing Center Franchise Business: केंद्र सरकार की तरफ से मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicles Act) लागू किया गया था. तभी से लेकर आज कर प्रदूषण जांच केंद्र (Pollution Testing Center) का बिजनेस काफी प्रेग्रेस कर रहा है. नए Motor Vehicles Act में मोटे जुर्माने का प्रोविजन है. पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) डॉक्यूमेट की जरूरत अब हर नागरिक को पड़ती है. अगर कोई भी व्यक्ति जो ड्राइव कर रहा है, उसके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं होता, तो उसे मैक्सीमम 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है. हर छोटे और बड़े वाहन को ट्रेवल करने से पहले प्रदूषण कराना होता है. ऐसे में अगर आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो आपके पास एक अच्छा मौका है. आप Pollution Testing Center ओपन कर कमाई कर सकते हैं.

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अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को शुरू कर आप हर महीने 50 रुपए तक कमा सकते हैं. (How to Start own business) इसके लिए आपको केवल 10 हजार रुपए महीने में इन्वेस्ट करने होंगे, जिसके बाद कम पैसा इन्वेस्ट कर आप तुरन्त प्रदूषण जांच केंद्र शुरू कर सकते हैं. (Small investment plans) इसे शुरू करने के पहले ही दिन आपकी कमाई शुरू हो जाएगी. एक अनुमान के तौर पर इससे रोजाना 1-2 हजार रुपए कमाए जा सकते हैं. मतलब महीने में आप 30 हजार से 50 हजार रुपए तक कमा सकते हैं.

Pollution Testing Center के लिए कैसे करें अप्लाई 

  • प्रदूषण जांच केंद्र ओपन करने के लिए सबसे पहले रिजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) से लाइसेंस लेना होगा.
  • नजदीकी RTO ऑफिस में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.
  • प्रदूषण जांच केंद्र कहीं भी पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के आसपास खोला जा सकता है.
  • अप्लाई करने के साथ ही 10 रुपए का एफिडेविट देना होगा.
  • एफिडेविट में टर्म एंड कंडीशन भी लिखनी होती हैं.
  • लोकल अथॉरिटी से No Objection Certificate लेना होगा.
  • Pollution Testing Center की हर राज्य में अगल-अलग फीस है.
  • कुछ राज्यों में ऑनलाइन अप्लाई करने की भी सुविधा है.
  • ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए https://vahan.parivahan.gov.in/puc/ पर जाकर रजिस्टर करना होगा.

क्या है केंद्र खोलने की शर्तें

प्रदूषण जांच केंद्र पहचान के रूप में पीले रंग के केबिन में ही खोला जा सकता है. 

केबिन का साइज- लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर.

प्रदूषण केंद्र सेंटर पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी है.

देश का कोई भी नागरिक, फर्म, सोसायटी और ट्रस्ट इसे खोल सकते हैं.

केंद्र खोलने के लिए क्या चाहिए?

बता दें PUC खोलने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मोटर मैकेनिक्स, ऑटो मैकेनिक्स, स्कूटर मैकेनिक्स, डीजल मैकेनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (ITI) से प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए. Pollution Testing Center ओपन करने के लिए सबसे जरूरी कंप्यूटर, USB वेब कैमरा, इंकजेट प्रिंटर, पावर सप्लाई, इंटरनेट कनेक्शन, स्मोक एनालाइजर है. (Business Opportunity) यह सभी लाइसेंस फीस से अलग खर्च में जोड़ा जाता है.

नियम और शर्त

Pollution Testing Center को गाड़ी के पॉल्यूशन चेक पर Printed Certificate देना होगा. सर्टिफिकेट में सरकारी स्टिकर का लगा होना जरूरी है. Pollution Testing Center को सभी गाड़ियों की डिटेल्स एक साल तक अपने सिस्टम में रखना जरूरी है. PUC का लाइसेंस जिसके नाम पर है, सिर्फ उसी व्यक्ति के पास इसे ऑपरेट करने का अधिकार होगा. किसी और के ऑपरेट करने पर कार्रवाई की जा सकती है.