भारत सरकार देश में नई कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप को कई तरह की सुविधा उपलब्ध करा रही है. बजट में भी स्टार्टअप के लिए कई तरह की राहतों की घोषणा कर के वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार चाहती है कि देश में नई कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए. आइये जानते हैं कि बजट में स्टार्टअप को क्या मिला.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बजट में मिली कई राहत

बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की गई कि यदि कोई व्यक्ति स्टार्टअप में निवेश करने के लिए अपने घर या आवासीय मकान को बेचता है तो बिक्री से प्राप्त रकम या पूंजी लाभ को 31 मार्च 2021 तक आयकर से छूट प्रदान की जाएगी.

शेयरों के प्रीमियम की जांच नहीं होगी

वहीं यदि कोई व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करता है तो एंजल टैक्स के मुद्दों का समाधान करने के लिए अपेक्षित घोषणाएं करने वाले और अपने रिटर्न की सूचना प्रदान करने वाले स्टार्ट अप और उनके निवेशकों के शेयर प्रीमियमों के मुल्यांकन के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी.

जांच के लिए चाहिए होगी अनुमति

ई सत्यापन को लागू करके समाधान किया जाएगा और निधियों से संबंधित मुद्दों की जांच भी नहीं की जाएगी. वहीं निर्धारण अधिकारी यदि जरूरी समझता है तो उसे अपने पर्यवेक्षीय अधिकारी की अनुमति जांच के लिए लेना अनिवार्य होगा.