गुजरात सरकार ने शनिवार को वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी खरीद में एमएसएमई और महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ अपनी खरीद नीति 2024 घोषित की. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि गुजरात खरीद नीति 2024 को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा. किसी अन्य संशोधन या अतिरिक्त प्रावधानों को शामिल करते हुए किसी अन्य नीति की घोषणा होने तक यह नीति लागू रहेगी. 

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बयान में कहा गया कि नई नीति राज्य सरकार के सभी विभागों, विभागाध्यक्ष, जिला कार्यालयों, प्राधिकरणों, अनुदान प्राप्त संस्थानों, बोर्डों, निगमों और समितियों की खरीद पर लागू होगी. बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नीति के जरिए सरकारी खरीद में एमएसएमई और महिलाओं द्वारा संचालित उद्योगों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया है. 

इसमें कहा गया है कि नई नीति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से खरीद को प्रोत्साहित करेगी. विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा. नई नीति में राज्य के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है. इसके तहत राज्य सरकार ने बिना निविदा प्रक्रिया के खरीदारी के लिए पांच लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की विभिन्न सीमाएं तय की हैं.