Maha RERA: रियल्टी क्षेत्र पर नजर रखने वाली संस्था, महाराष्‍ट्र रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने रियलटर्स की बहुत सी खामियों के लिए राज्य के 388 बिल्डरों पर कार्रवाई करते हुये, उनके प्रोजेक्ट के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं. ये सख्त कदम पिछले हफ्ते तब उठाया गया था, जब ये रियलटर्स पर अपनी वेबसाइटों पर घर-खरीदारों को अपने संबंधित प्रोजेक्ट की अपडेट देने में नाकाम रहे और इसके बारे में महाराष्‍ट्र रेरा के नोटिस का जवाब नहीं दिया. 

बिल्डरों के खाते क्यों हुए फ्रीज़ ?

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दरअसल जनवरी 2023 तक, महाराष्‍ट्र रेरा ने 746 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड किए थे, जिन्हें 20 अप्रैल 2023 तक अपनी तिमाही फाइलिंग में अपडेट्स और वर्तमान जानकारी देना जरूरी था. इसमें फ्लैटों, गैरेजों के लिए बुकिंग की संख्या, इनसे मिली हुई इनकम, कंस्ट्रक्शन पर हुआ वास्तविक खर्चा, प्रोजेक्ट्स में अगर कोई चेंज किया गया हो आदि की डिटेल शामिल होनी चाहिए थी. इनमें से 746 बिल्डरों को अनुपालन के लिए 15-दिन के नोटिस और उसके बाद 45-दिन की चेतावनी नोटिस दिए गए, जिसमें से 358 बिल्डरों ने जवाब दिया और बाकी 388 बिल्डरों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया. इसके चलते महाराष्‍ट्र रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने इन 388 बिल्डरों पर शिकंजा कसते हुए उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया और बिक्री समझौतों के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया. 

इन इलाकों के बिल्‍डरों कार्रवाई हुई

जिन बिल्‍डरों पर कार्रवाई की गई है उनमें पुणे से 89, ठाणे से 54, नासिक से 53, नागपुर से 41, पालघर से 31, रायगढ़ से 22, मुंबई से 20, सतारा से 13 और छत्रपति संभाजीनगर से 12 हैं. इनके अलावा कोल्हापुर के सात, सिंधुदुर्ग और वर्धा के छह-छह, रत्नागिरी और सोलापुर के पांच-पांच, अमरावती के चार, जलगांव, सांगली और अहमदनगर के तीन-तीन, वाशिम, चंद्रपुर और लातूर के दो-दो तथा अकोला, यवतमाल, नांदेड़, धुले और बीड के एक-एक बिल्‍डरों पर भी कार्रवाई हुई है. 

फ्लैट/घर बेचने पर प्रतिबंध रहेगा

बिल्‍डरों के नियमों का पालन ना करने की वजह से एक अधिकारी ने यहां कहा कि रियलटर्स को अब अगली सूचना तक या जब तक वे सभी निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तब तक इन प्रोजेक्ट्स पर विज्ञापन देने, मार्केटिंग करने या फ्लैट/घर बेचने पर प्रतिबंध रहेगा. सब-रजिस्ट्रारों को इन प्रोजेक्ट्स, खासकर इस साल की शुरुआत से संपत्तियों के लिए सेल एग्रीमेंट और सेल डीड (sale deed) को रजिस्टर नहीं करने का भी आदेश दिया गया है. Maha RERA की ये कार्रवाई, फ्लैट/घर प्रोजेक्ट्स के काम में गंभीर रूप से बाधा डाल सकता है, खासकर नवरात्रि-दिवाली के त्योहार के मौसम में जब रियल्टी क्षेत्र में तेजी का अनुभव होता है. 

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