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कोरोना के लक्षण मिले तो नहीं मिलेगी ट्रेन में एंट्री, जानिए कैसे वापस मिलेंगे टिकट के पैसे

भारतीय रेल 1 जून से रेलवे रोज लगभग 200 और ट्रेनें चलाने जा रहा है. रेलवे की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान बुखार या कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो उसे ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा. इस तरह के यात्री को टिकट का पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा. रेलवे ने इस तरह के यात्रियों के लिए रिफंड की खास व्यवस्था बनाई है.  
Updated on: May 27, 2020, 03.15 PM IST
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इस तरह मिल सकेगा रिफंड

अगर स्वास्थ्य जांच के दौरान यात्री का तापमान काफी ज्यादा है तो कोविड 19 के लक्षण पाए जाते हैं तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे ट्रेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा.  इन यात्रियों को पूरा किराया वापस किया जाएगा.  इस बारे में टीटीई से जानकारी ली जा सकती है.   जिन यात्रियों में बुखार या कोरोना संक्रमण के लक्षण मिलेंगे ऐसे यात्रियों के लिए प्रवेश, चेकिंग, स्क्रीनिंग वाली जगहों पर टीटीई की ओर से प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.   इस तरह के यात्री को रिफंड के लिए यात्रा की तारीख से 10 दिनों के अंदर ऑनलाइन टीडीआर भरना होगा.  वहीं यात्री को ओरिजनल टीटीई का प्रमाणपत्र आईआरसीटीसी को भेजना होगा. इसके बाद यात्री का पूरा किराया उसके खाते में वापस कर दिया जाएगा.

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टिकट कैंसिलेशन के लिए ये नियम होंगे लागू

रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 जून से चलने वाली 200 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अगर आपने टिकट बुक की है और किसी वजह से कैंसिल करते हैं तो उस पर रेलवे के 2015 के कैंसिलेशन के नियम ही लागू होंगे. जान लीजिए ये नियम.  

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कन्फर्म टिकट हो तो लगेगा इतना कैंसिलेशन चार्ज

अगर आपको कन्फर्म टिकट मिल गया है लेकिन आप किसी कारण से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो फस्ट एसी या एक्जीक्यूटिव क्लास का टिकट ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले कैंसिल कराने पर 240 रुपये प्रति यात्री की दर से कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. इसमें जीएसटी अलग से होगा. वहीं सेकेंड एसी का टिकट कैंसिल कराने पर 200 रुपये प्रति यात्री की दर से कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. थर्ड एसी के लिए ये चार्ज 180 रुपये है. स्लीपर में ये चार्ज 120 रुपये और जनरल में ये चार्ज 60 रुपये है.  

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48 घंटे पहले कैंसिल करेंगे टिकट तो लगेगा इतना चार्ज

वहीं ट्रेन चलने के 12 से 48 घंटे के बीच अगर आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपके किराए का 25 फीसदी कैंसिलेशन चार्ज लगेगा. जीएसटी अलग से देना होगा. वहीं अगर आप गाड़ी चलने के 4 से 12 घंटे के अंदर टिकट कैंसिल कराते है तो आपका 50 फीसदी किराया कैंसिलेशन चार्ज के तौर पर काट लिया जाएगा. जीएसटी अलग से देना होगा. अगर आपका टिकट कन्फर्म है और आप ट्रेन चलने के 4 घंटे के पहले टिकट कैंसिल नहीं कराते हैं तो आपको कुछ भी रिफंड नहीं किया जाएगा.  

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30 मिनट पहले कैंसिल नहीं कराया टिकट तो नहीं मिलेंगे पैसे

अगर आपका टिकट आरएसी रह गया है तो आपको ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले तक टिकट कैंसिल कराने का मौका मिलेगा. 30 मिनट से कम रहने पर आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा. अगर आपका टिकट वेटिंग या आरएसी है और आप ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले टिकट कैंसिल करा लेते हैं तो आपका टिकट किसी भी क्लास का हो आपको मात्र 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देना होगा.