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रेलवे ने चलाई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, जानिए इनमें यात्रा करने के लिए कैसे मिलेगा टिकट 

कोरोनोवायरस (Coronavirus) पर लगाम लगाने के लिए देश में किए गए लॉकडाउन (Lockdown) को सरकार ने 17 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है. लेकिन गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से मिली छूट के बाद Indian railways ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए स्‍पेशल ट्रेन चलाई है.
Updated on: May 02, 2020, 04.01 PM IST
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चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन

रेलवे ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के चलते अपनी सभी यात्री ट्रेनों को 17 मई तक कैंसिल कर दिया है. लेकिन राज्यों की मांग पर श्रमिक, छात्र और अन्य जरूरतमंद लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए  स्पेशल ट्रेनों को चलााया जा रहा है. रेलवे की ओर से चलाई गई पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन  तेलंगाना (Telangana) के लिंगापल्ली (Lingapalli) से झारखंड (Jharkhand) के हटिया (Hatia) के लिए चलाई गई. ये ट्रेन रात  23.15 बजे हटिया पहुंची. इस ट्रेन में कुल 1225 यात्री थे. रेलवे ने कुछ और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है.  

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इस तरह बुक करें अपनी सीट

रेलवे की ओर से चलाई जा रही ये श्रमिक स्पेशल ट्रेनें (Labor special trains) राज्यों की मांग के आधार पर चलाई जा रही हैं. ऐसे में इन ट्रेनों में सिर्फ उन यात्रियों को ही ले जाया जा रहा है जिनकी सूची राज्यों की ओर से दी जा रही है. सभी राज्यों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है. ऐसे में अगर आपको इन स्पेशल ट्रेनों (Special trains) के जरिए अपने घर जाना है तो आपको अपने राज्य की ओर से शुरू की गई सुविधा के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आपके राज्य के जरिए ही आपको ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट दिया जाएगा.  

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गृह मंत्रालय ने किया ये फैसला

गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, लॉकडाउन के कारण अलग अलग स्‍थानों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को विभिन्‍न स्थानों पर ले जाने के लिए "श्रमिक दिवस" से "श्रमिक स्‍पेशल" ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है.  

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इन नियमों के तहत चलेगी ट्रेन

प्रोटोकॉल्‍स (protocol) के मुताबिक फंसे हुए लोगों को भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों राज्‍य सरकारों के अनुरोध पर ये विशेष रेलगाडि़यां एक जगह से दूसरी जगह के बीच चलेंगी.  रेलवे और राज्‍य सरकारों के बीच सामंजस्य  और श्रमिक स्‍पेशल्‍स ट्रेन चलाने के लिए वरिष्‍ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी (nodal officer) नियुक्‍त किया जाएगा. प्रोटोकॉल के मुताबिक यात्रियों को भेजने वाले राज्‍यों की ओर से यात्रा कर रहे यात्रियों की जांच की जाएगी और यात्रा की अनुमति केवल उन्‍हीं लोगों को दी जाएगी जिनमें कोई लक्षण नहीं पाया जायेगा. भेजने वाली राज्‍य सरकारों को इन लोगों को ट्रेन में बिठाने के लिए निर्धारित रेलवे स्‍टेशन तक सैनिटाइज्‍ड बसों में बैठाकर सामाजिक दूरी के नियमों और अन्‍य सावधानियों का पालन करते हुए जत्‍थों में लाना होगा.  प्रत्‍येक व्‍यक्ति के लिए फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा.  भेजने वाले राज्‍यों द्वारा शुरुआती स्‍टेशन पर उनके लिए भोजन और पानी उपलब्‍ध कराया जाएगा.  

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सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा

रेलवे यात्रियों के सहयोग से सामाजिक दूरी के नियमों और स्वच्छता को सुनिश्चित करेगा. लम्बी दूरी की गाड़ियों में यात्रियों को रास्ते में खाना और पानी दिया जाएगा. गंतव्य तक पहुंचने पर, राज्य सरकार द्वारा यात्रियों को रिसीव किया जाएगा.  वहीं उनकी स्क्रीनिंग, यदि आवश्यक हो क्‍वारंटीन और रेलवे स्टेशन से आगे की यात्रा जैसे सभी तरह के प्रबंध करेगी.