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जनता कर्फ्यू : रेल टिकट का रिफंड लेने के लिए फिलहाल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, रेलवे ने दी बड़ी राहत

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने कोरोना वारस के चलते यात्रियों को आ रही मुश्किलों को कुछ आसान बनाने के लिए टिकट रिफंड रूल्स (Railways relaxes Refund Rules) में बड़ी राहत दी है. अगर आपका काउंटर टिकट (PRS counter generated tickets) है और आपको यात्रा नहीं करनी है तो आपको तुरंत स्टेशन जा कर टिकट कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है. रेलवे ने टिकट कैंसिल कराने के लिए ज्यादा समय देने का ऐलान किया गया है. 
Updated on: March 22, 2020, 11.23 AM IST
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ट्रेन कैंसिल हुई तो इतने दिनों तक मिलेगा रिफंड 

अगर आपने 21st March से 15 April 2020 के बीच टिकट कराय है तो आपको टिकट रिफंड रूल्स में राहत मिलेगी.  अगर किसी ने 21st March से 15 April 2020 के बीच टिकट बुक कराया है और ट्रेन कैंसिल (Train cancelled) हो गई है तो यात्री को देश में कहीं भी कहीं भी टिकट कैंसिल कराने के लिए यात्रा की तारीख के 45 दिन बाद तक टिकट कैंसिल कराने की सुविधा मिलेगी.

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45 दिन में काउंटर पर टिकट जमा करना होगा

45 दिनों के अंदर यात्री को टिकट काउंटर पर जमा करना होगा. सामान्य दिनों में ट्रेन चलने के समय के बाद 72 घंटे या तीन दिनों के अंदर टिकट कैंसिल कराना होता है और टिकट काउंटर पर जा कर जमा करना होता है. 

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ट्रेन कैंसिल नहीं हुई तो फाइल करें टीडीआर 

अगर किसी यात्री ने 21st March से 15 April 2020 के बीच किसी ट्रेन में टिकट कराया है तो आप टिकट ट्रेन चलने के 30 दिन बाद तक TDR ( Ticket Deposit Receipt)  फाइल कर सकेंगे. 30 दिनों के अंदर काउंटर पर जा कर टिकट जमा करना होगा. सामान्य दिनों में तीन दिनों के अंदर ही टीडीआर फाइल करना होता है. टीडीआर फाइल करने के बाद आपको CCO/ CCM Claims office में जा कर टीडीआर की रसीद जमा करनी होगी. ट्रेन के चार्ट से वेरिफिकेशन के बाद आपको रिफंड दे दिया जाएगा. 60 दिनों के अंदर आपको रिफंड मिल जाएगा.   

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139 सेवा पर फोन करके टिकट कैंसिल करें और लें रिफंड 

अगर किसी यात्री ने 139 सेवा (139 service) पर फोन करके अपना टिकट कैंसिल कराया है तो आप देश में कहीं भी किसी रेलवे स्टेशन पर जा कर यात्रा की तारीख के 30 दिनों के अंदर अपना टिकट काउंटर पर दे कर पूरा रिफंड ले सकते हैं. रेलवे ने यात्रियों को सुझाव दिया है कि जब तक कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं तब तक स्टेशन पर आने से बचें. बहुत आवश्यक न हो तो स्टेशन पर न जाएं.   

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ई टिकट के रिफंड नियमों में कोई बदलाव नहीं 

रेलवे के ई टिकट या ऑनलाइन बुक किए गए टिकट के रिफंड नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका कारण है कि ई टिकट को कैंसिल करने पर रिफंड लेने के लिए यात्रियों को स्टेशन आने की जरूरत नहीं होती है. रिफंड अपने आप यात्रियों के बैंक अकाउंट में आ जाता है.