Indian Railways Alert: ट्रेन के सफर के दौरान आगजनी आदि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे (Indian Railways) ने चेतावनी जारी किया है, जिसका ध्यान न रखने पर आप परेशानी में पड़ सकते हैं. फेस्टिव सीजन के दौरान ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है. ऐसे में रेलवे की इस चेतावनी को ध्यान में रखना और भी जरूरी है.

तीन साल की हो सकती है कैद

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पश्चिम मध्य रेलवे (West Central Railways) ने अपने यात्रिओं को सफर में अपने साथ ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ नहीं लेकर चलने को कहा है. जिसका पालन नहीं करने पर आपको जुर्माना भर पड़ सकता है. इसके अलावा आपको तीन साल की कैद भी हो सकती है. रेलवे ने बताया कि सफर के दौरान स्टोव, पेट्रोलियम, गैस सिलेंडर, पटाखे, सिगरेट और सूखी गैस आदि को साथ लेकर चलना दंडनीय अपराध है.

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रेलवे ने ट्वीट कर कहा, "रेल यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की ज्वलनशील एवं विस्फोटक सामग्री साथ लेकर चलना दंडनीय अपराध है. सुरक्षित यात्रा करें."

 

इन चीजों पर है प्रतिबंध

Indian Railways के अनुसार, ट्रेन के डिब्बे में केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल ले जाना मना है. वहीं मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई दूसरी ज्वलनशील वस्तुओं को लेकर यात्रा न करने की सख्त चेतावनी दी गई है. आपको बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये नियम बनाया है जिससे ट्रेन में सफर करने वाले सभी सभी यात्री सुरक्षित सफर कर सकें.

स्मोकिंग भी है बैन

इतना ही नहीं, आग की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए रेलवे द्वारा बनाई गई योजना के तहत अगर कोई ट्रेन में स्मोकिंग (Smoking is Ban in Train) करता पकड़ा जाएगा तो उसे जेल भी हो सकती है. इसके अलावा जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. रेलवे परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीना भी दंडनीय अपराध है. ऐसा करते हुए पाए जाने पर यात्रियों पर 200 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.