Indian Railways Rules: जब भी आप अपने शहर से किसी और शहर के लिए ट्रेन से सफर करते हैं, तो कई बार स्टेशन तक छोड़ने आपके दोस्त या रिश्तेदार आते हैं. ऐसे में रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स के अलावा छोड़ने आने वालों की ज्यादा भीड़ को कम रखने के लिए Indian Railways ऐसे लोगों से प्लेटफॉर्म टिकट लेने को कहती है. ये 10 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट उन सभी लोगों के लिए लेना जरूरी होता है, जो ट्रेन से सफर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं जाना होता है. लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार जारी होने के बाद ये प्लेटफॉर्म टिकट कितने देर के लिए मान्य होता है. आइए जानते हैं प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े ये सभी जरूरी नियम.

कितने घंटे के लिए मान्य होता है प्लेटफॉर्म टिकट

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने ट्विटर पर लोगों से इस बारे में सवाल पूछा कि प्लेटफार्म टिकट जारी होने के समय से कितने घंटे तक के लिए वैध रहता है? इसके लिए लोगों को 4 ऑप्शन (4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे) दिए गए थे. ज्यादातर लोगों (53.2 फीसदी) ने इसका जवाब 2 घंटे बताया. बाद में नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे (North Eastern Railways) ने बताया कि एक बार प्लेटफॉर्म टिकट जारी होने के बाद 2 घंटे तक इसकी वैधता रहती है. 

प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा

Indian Railways के एक खास नियम के मुताबिक, अगर आपके पास रिजर्वेशन का टिकट नहीं है और आपको ट्रेन से ही सफर करना है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं. यानी आपको बस प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) खरीदना है और आपका काम बन जाएगा. अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर सफर कर रहे हैं, तो आपको तुरंत जाकर टिकट चेकर से बात करके अपने गंतव्य स्थल तक के लिए टिकट बनवाना होगा. प्लेटफॉर्म टिकट इस बात का सबूत होगा कि आपने किस स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है. इसी हिसाब से TTE आपके गंतव्य के लिए टिकट बना देगा.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

 

देना होगा इतना शुल्क

Platform Tickets से सफर करने पर आपको 250 रुपये का शुल्क देना होगा. वहीं TTE आपके प्लेटफॉर्म टिकट के हिसाब से आपका टिकट बनाता है. यदि आपने खुद से जाकर टिकट नहीं बनवाया है और आप बिना टिकट के पाए जाते हैं, टिकट चेकर आपसे उस प्लेटफॉर्म जहां से ट्रेन ने अपना सफर शुरू किया है और जहां तक ट्रेन जाएगी वहां तक के लिए शुल्क चार्ज कर सकता है.