Railway Luggage Rules details: ट्रेन में सफर करने वालों की तादाद हमारे देश में काफी अधिक है. देश के लगभग हर राज्य से रोजाना लाखों लोग ट्रेन से ही एक शहर से दूसरी शहर की तरफ रवाना होते हैं. ऐसे में कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अकेले सफर करते हैं. लेकिन कई मौकों पर उनके पास सामान ज्यादा पाया जाता है. रेलवे की ओर से यात्रियों के सामान को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे जान लेना आपके लिए बेहतर रहेगा. 

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रेलवे में सफर के दौरान सामान ले जाने की सीमा तय रहती है. मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपने ट्वीट में लगातार लोगों से अपील करती रहती है कि यात्री अधिक सामान लेकर अकेले सफर न करें. ट्वीट में कहा जाता है कि जिम्मेदार रेल यात्री बनें! सुखद एवं आरामदायक यात्रा हेतु सीमित सामान लेकर ही यात्रा करें ताकि ट्रेन के अन्य सहयात्रियों को परेशानी न हो, अत्याधिक सामान होने पर उसे लगेज यान में बुक कराकर भेजें. 

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अधिक सामान होने पर देना होगा अलग से किराया

बता दें कि एक यात्री अधिकतम 40 से 70 किलोग्राम के साथ ही यात्रा कर सकता है. अगर कोई भी यात्री इससे अधिक सामान लेकर रेल से सफर करता है तो रेलवे के नियम के मुताबिक उसे इसके लिए अलग से किराया देना होगा. रेलवे के कोच के हिसाब से समान का वजन भी निर्धारित किया गया है. टिकट की क्लास के आधार पर यात्रियों को अपने साथ सामान ले जाने की अलग-अलग छूट दी गई है. 

टिकट के क्लास के आधार पर तय की गई है सामान ले जाने की सीमा

रेलवे के अनुसार स्लीपर क्लास के डिब्बों में यात्री अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान फ्री में ले जा सकते हैं, वहीं फर्स्ट क्लास एसी में यह 70 किलोग्राम तक तय है. जबकि एसीटू टायर से सफर करने वाले यात्री अपने साथ 50 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं. निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से कुछ शुल्क वसूले जा सकते हैं. ऐसे में रेलवे की पार्सल सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है. इसके तहत आप सामान का किराया भरकर बिना किसी परेशानी के सफर का आनंद उठा सकते हैं. 

ट्रेन में इन सामानों को ले जाना है प्रतिबंधित

रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.