Indian Railway Rules: होली जैसे त्योहारों के मौके पर ट्रेनों में पैसेंजर्स की भीड़ काफी अधिक भड़ जाती हैं. लेकिन अगर आप होली के मौके पर ट्रेन से सफर कर रहे हैं  तो आपको कुछ बातों ध्यान रखना चाहिए. यह आपको और आपके साथ करने वालों लोगों के लिए सफर को और अधिक आसान बना देता है. भारतीय रेलवे (Indian Railways) पैसेजर्स की सुविधा के लिए कई सारे नियम बनाती है, जिसमें ट्रेन से रात में सफर करने को लेकर कई सारे नियम हैं. इसके अलावा ट्रेन में क्या सामान ले जा सकते हैं और किन सामानों को ले जाने की पूरी मनाही है. आइए जानते हैं रेलवे से जुड़े ये कुछ जरूरी नियम जो आपका सफर आसान बनाते हैं.

रात में सोने के नियम

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रेलवे के नियमों के मुताबिक, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय सोने के लिए निर्धारित है. इस दौरान लोअर बर्थ के पैसेंजर मिडिल बर्थ वाले पैसेंजर्स को अपने बर्थ पर जाने को कह सकते हैं. रात में सफर के दौरान यात्रियों के तेज आवाज में संगीत सुनने और जोर-जोर से बात करने पर भी मनाही होती है. 

इस समय टीटीई नहीं करेगा टिकट चेक

रेलवे के नियमों के मुताबिक रात में 10 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच अमूमन TTE भी टिकट चेक नहीं करते हैं. यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए यह नियम बनाए गए हैं, ताकि उनके नींद में खलल न पड़े. हालांकि अगर आपकी यात्रा रात 10 बजे के बाद शुरू होती है, तो यह नियम लागू नहीं होता है. ऐसी स्थिति में टिकट चेकर आपका टिकट चेक कर सकता है.

ट्रेन में ले जा सकते हैं कितना सामान

रेलवे के नियमों (Indian Railways Luggage Rules) के मुताबिक, पैसेंजर्स ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं. अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा. रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है. 

पैसेंजर्स स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है. पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं.

ट्रेन में इन सामानों को ले जाने की है मनाही

रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा (Railway Rules) के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है. यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आप पर रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

प्लेटफॉर्म टिकट से हो सकती है यात्रा

रेलवे नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है और आप ट्रेन से कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप प्‍लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) खरीद कर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं और उसके बाद आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट ले सकते हैं. यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे का ही है. इसके लिए आप प्लेटफॉर्म टिकट ले लें और तुरंत TTE से संपर्क कर लें, TTE आपके गन्तव्य स्थल तक के लिए टिकट बना देगा.