यात्रा के पहले या सफर के दौरान कई बार जल्दबाजी में हमसे टिकट खोने की गलती हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना टिकट आप बिना किसी मुसीबत में फंसे अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं. नहीं.. तो जानिए कि टिकट खोने पर क्या हैं रेलवे की गाइडलाइन और क्या कहते हैं नियम?

मिल जायेगा डुप्लीकेट टिकट

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ट्रेन टिकट खो जाने की स्थिति में आप डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं. ऐसा करना बेहद ही आसान है. हालांकि आपको मामूली फीस देना होती है. आप रेलवे काउंटर पर जाकर, ये फीस जमा करके हाल ही डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं.

 

डुप्लीकेट टिकट के चार्ज

1. सेकंड और स्लीपर क्लास के लिए डुप्लीकेट टिकट की फीस 50 रूपए रहती है.

2. इनके अलावा दूसरी क्लास के लिए ये फीस 100 रूपए तक रह सकती है.

3. अगर रिजर्वेशन चार्ट बन जाने के बाद आपका कंफर्म टिकट गुम हुआ है तो, किराये का 50 प्रतिशत चार्ज देने पर ही आपको डुप्लीकेट टिकट मिलता है.

4. आपका कंफर्म टिकट फट जाने की हालत में डुप्लीकेट टिकट आपको मिल जायेगा लेकिन, इसके लिए 25 प्रतिशत फीस आपको देना हो़गी.

5. फटी हुई टिकट पर रिफंड भी मिल सकता है.

6. डुप्लीकेट टिकट लेने के बाद अगर आपको ओरिजनल टिकट वापस मिल भी जाता है, फिर भी आप ऐसे हालत में ट्रेन के छूटने से पहले दोनों टिकट दिखा कर रिफंड ले सकते हैं.

7. लेकिन अगर आपकी गुम हुई टिकट वेटिंग में थी, तो ऐसे में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा.

डुप्लीकेट टिकट और टिकट के गम हो जाने से संबंधी जानकारी के लिए आप भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrail.gov.in पर जाकर भी ले सकते हैं.