केंद्र सरकार ने बीते दिनों स्थायी खाता संख्या (PAN) के साथ आधार (Aadhaar) को जोड़ने की समयसीमा को 6 माह के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दिया था. हालांकि, जिन वेतनभोगियों व अन्‍य करदाताओं को 31 जुलाई 2019 तक आयकर रिटर्न (ITR) भरना है, वे बिना PAN को आधार के साथ जोड़े रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे.

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क्या आपका पैन-आधार लिंक है?

31 जुलाई से पहले आयकरदाताओं को पैन-आधार को हर हाल में लिंक कराना होगा. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आपका पैन आपके आधार के साथ जुड़ गया है. इसे बहुत आसानी से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.

ऐसे चेक करें..

सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाइए. सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.

इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा कि यदि आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.

इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार का विवरण इंटर करना होगा. इसके बाद 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.