SBI customer download Home Loan Interest certificate: होम लोन इंटरेस्‍ट सर्टिफिकेट आपके बैंक की ओर से उपलब्‍ध कराया जाने वाला होम लोन अकाउंट का स्‍टेटमेंट होता है. इसमें आपने एक वित्‍त वर्ष के दौरान जितना ब्‍याज और मूलधन चुकाया है, उसकी पूरी डिटेल दी गई होती है. इसे होम लोन रिपेमेंट प्रूफ के तौर पर इस्‍तेमाल किया जाता है. होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट का मुख्य रूप से इस्तेमाल होम लोन के ब्याज पर मिलने वाले इनकम टैक्स डिडक्‍शंस को क्लेम करने के लिए होता है. इसका मतलब कि होम लोन पर टैक्‍स बेनेफिट्स लेने के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न फाइल करने के दौरान होम लोन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा.  

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होम लोन इंटरेस्‍ट सर्टिफिकेट को ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है. आज के समय में लगभग हर बैंक यह सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की लॉनलाइन सुविधा उपलब्‍ध करा रहे हैं. हर बैंक में इसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है. ऑनलाइन सुविधा मिलने से अब कस्‍टमर्स को बैंक ब्रांच के चक्‍कर लगाने से राहत मिल गई है. नेट बैंकिंग के जरिए महज कुछ स्‍टेप्‍स में इंटरेस्‍ट सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है. 

SBI कस्‍टमर कैसे डाउनलोड करें सर्टिफिकेट

सरकारी क्षेत्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को ऑनलाइन होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोन करने की सुविधा दे रहा है. इसे डाउनलोड करने के लिए आपकी SBI नेट बैंकिंग चालू होना जरूरी है।

  • सबसे पहले SBI इंटरनेट बैंकिंग के पर्सनल बैंकिंग सेक्शन में लॉग इन करें.
  • अब ई-सर्विसेज (e-Services) को सिलेक्ट करें.
  • इसके बाद ‘माई सर्टिफिकेट्स’ ऑप्‍शन को सलेक्‍ट करें.
  • अब सामने आए कई विकल्पों में होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट (प्रोविजनल) और एक्चुअल होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट शामिल हैं.
  • दोनों में से जिस तरह का सटिफिकेट चाहिए, उस ऑप्‍शन को सलेक्‍ट करें.
  • होम लोन अकाउंट नंबर सलेक्ट कर सबमिट करें.
  • इसके बाद आपके सामने प्रोविजनल या एक्चुअल होम लोन इंट्रेस्ट सर्टिफिकेट दिखाई देगा. 
  • इसे सबसे आखिर में ‘व्यू/डाउनलोड’ विकल्प के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है.
  • यह सर्टिफिकेट PDF या HTML फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं.

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होम लोन पर 5 लाख तक टैक्‍स डिडक्‍शन

होम लोन की EMI में दो कम्‍पोनेंट होते हैं. एक हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट (Principal Amount) और दूसरा इंटरेस्‍ट अमाउंट (Interest Amount). होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट पर इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक छूट ली जा सकती है. इस सेक्शन में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी शामिल होता है. इनकम टैक्‍स के सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन के ब्याज पर एक वित्‍त वर्ष में 2 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है.

बजट 2019 में इनकम टैक्‍स एक्‍ट में नया सेक्शन 80EEA जोड़कर होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती के लिए प्रावधान किया. उस समय इसका फायदा उन्‍हीं होम बॉयर्स के लिए था, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच लोन लिया हो. बजट 2020 में इसकी डेडलाइन और एक साल के लिए बढ़ाई गई. इसी तरह, बजट 2021 में एक बार फिर इस राहत को और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. यानी, अभी मार्च 2022 तक होम लोन (Home Loan) लेने वाले टैक्‍सपेयर 80EEA में टैक्‍स डिडक्‍शन का फायदा ले सकते हैं.