Annual Information Statement: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स के लिए एक नया टूल – एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) पेश किया है. इस स्‍टेटमेंट में टैक्‍सपेयर्स के साल के दौरान किए गए सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्‍शन की डिटेल होगी. अब तक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्सेबल इनकम और टीडीएस (Tax Deducted at Source) से जुड़ी जानकारी उपलब्‍ध कराने के लिए फॉर्म 26AS जारी करता रहा है. 

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AIS में अब आपको और डिटेल जानकारी मिल सकेगी. जैसेकि इसमें सेविंग्‍स इंटरेस्‍ट से लेकर सभी म्‍यूचुअल फंड ट्रांजैक्‍शन तक का ब्‍योरा होगा. इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) फाइलिंग को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. 1 नवंबर से AIS सर्विस शुरू हो गई है. 

क्‍या फॉर्म 26AS खत्‍म होगा?

टैक्‍सपेयर्स को अब फॉर्म 26AS और AIS दोनों उपलब्‍ध होगी. दोनों को एक साथ लिया जा सकता है. फॉर्म 26AS से तुलना करें तो AIS में आपको सभी तरह के ट्रांजेक्शन के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी. इसमें आपको सेविंग अकाउंट में जमा किए गए ब्याज, साल के दौरान किए गए म्यूचुअल फंड (MF) ट्रांजेक्शन समेत कई जानकारियां शामिल होंगी. AIS फॉर्म 26AS की तुलना में ज्यादा डिटेल है और इसमें सभी डेटा शामिल है, जो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के पास है. इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने में यह काफी मददगार होगा, क्‍योंकि आपकी पूरी डिटेल एक जगह होगी. 

AIS में शामिल होंगी ये डिटेल 

1. शेयर ट्रांजैक्‍शन 

2. इंश्‍योरेंस 

3. क्रेडिट काड्र्स 

4. प्राॉपर्टी खरीद 

5. म्‍यूचुअल फंड्स 

6. सैलरी या बिजनेस इनकम 

7. डिविडेंड्स 

8. सेविंग्‍स अकाउंट या डिपॉजिट पर ब्‍याज 

AIS ऐसे करें डाउनलोड

  • सबसे पहले इनकम टैक्‍स की वेबसाइट http://incometax.gov.in ओपन करें.
  • पैन/आधार और पासवर्ड के जरिए आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • इसके बाद सबसे ऊपर ‘Services’ सेक्शन में जाएं.
  • यहां एक नया टैब दो ऑप्‍शन लेफ्ट- टैक्‍स इन्‍फॉर्मेशन समरी (TIS) और राइट में AIS  होगा. (दोनों एक ही हैं. TIS में समरी होगी, जबकि AIS में उसकी पूरी डिटेल) 
  • ‘एनुअल इनफॉरमेशन स्टेटमेंट (AIS)’ पर क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद, ‘Proceed’ पर क्लिक करें. 
  • अब आपको डाउनलोड पर टैप करना है.
  • यहां आप PDF या JSON का ऑप्‍शन चुन सकते हैं और फिर डाउनलोड करें.
  • PDF पासवर्ड प्रोटेक्‍टेड होगा. आपका पासवर्ड पैन (in CAPITAL)+ आपकी जन्म तारीख  (DDMMYYYY) है.   

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रिटर्न फाइल करना हुआ आसान 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के भाषण में कहा था कि ITR फाइलिंग को और सरल बनाने के लिए अब लिस्टेड शेयरों से होने वाले कैपिटल गेन, डिवेंडड इनकम और बैंकों व पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले इंटरेस्ट जैसी जानकारियां पहले से ही इनकम टैक्स रिटर्न में भरी हुई मिलेंगी. अभी तक, सैलरी से होने वाली आय, टैक्स पेमेंट और टीडीएस की जानकारी TRACES पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म 26AS में पहले से मौजूद रहती हैं.

AIS रिटर्न फाइल करते समय काफी अहम साबित होगा. डुप्लिकेट जानकारी को हटाने के बाद AIS में जानकारी दी जाएगी. टैक्‍सपेयर ऐसी जानकारी को पीडीएफ, JSON, CSV फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. अगर इसके जरिए मिली जानकारी में कोई गलती है या यह किसी अन्य व्यक्ति/वर्ष से संबंधित है या यह डुप्लिकेट है, तो ऐसे में टैक्सपेयर्स ऑनलाइन फीडबैक सबमिट कर सकते हैं.