प्रोविडेंट फंड से कम समय में निकालना चाहते हैं पैसा, इस तरह कर सकते हैं अप्लाई
Withdraw from PF: कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं, जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है और आपके पास इमरजेंसी में मदद के लिए कुछ नहीं होता है. ऐसे में ज्यादातर लोगों का ध्यान पीएफ की ओर जाता है.
Withdraw from PF: देश के अधिकांश इलाकों में कोरोना के मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए कई राज्यों में नाईट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और दूसरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं. केंद्र सरकार ने इस बीमारी को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है.
अगर कोई कोरोना या ओमिक्रॉन का मरीज है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं तो वह अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता है. कुछ ही घंटे में पीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा. बता दें कि यह सुविधा मेडिकल इमरजेंसी के तहत दी जा रही है.
इस तरह निकाल सकते हैं पीएफ से एडवांस
- सबसे पहले www.epfindia.gov.in वेबसाइट के होम पेज पर जाएं.
- उसके बाद ऊपर दाहिनी तरफ के कोने में ऑनलाइन एडवांस क्लेम पर क्लिक करें.
- https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface इस पर क्लिक करें.
- अब ऑनलाइन सेवाओं पर आपको क्लेम फॉर्म दिखाई देगा.
- जहां आप फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी दिखाई देगा.
- अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज कर वेरिफाई करें.
- इसके बाद Proceed for Online Claim पर क्लिक करें.
- ड्रॉप डाउन से PF Advance को चुनें (Form 31)
- अब आपको जिस भी वजह से पैसे चाहिए उस कारण का चुनाव करें.
- अमाउंट दर्ज करें और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
- इसके बाद अपना पता दर्ज करें
- Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर आया हुआ OTP दर्ज करें.
- अब आपका क्लेम फाइल हो गया है जिसके कुछ घंटों के अंदर ही आपका क्लेम किया हुआ पैसा आपके बैंक खाते में आ जायेगा.
मेडिकल इमरजेंसी में मिलेगी मदद
मालूम हो कि covid-19 की वजह से कई लोगों के सामने मेडिकल इमरजेंसी की समस्या आ गई. कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं होने की वजह से मे डिकल सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सके. हालांकि PF में क्लेम करने पर भी रुपये आने में 3 से 7 दिन लग जाते थे. केंद्र सरकार ने इन्हीं परेशानियों को देखते हुए यह फैसला लिया है.
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