ज्‍यादातर लोग अपने सपनों का घर होम लोन लेकर खरीदते हैं. उम्‍मीद यह भी होती है कि उन्‍हें EMI के भुगतान पर इनकम टैक्‍स में कटौती का लाभ मिलेगा. लेकिन सभी होम लोन लेने वालों को इनकम टैक्‍स में इसका लाभ तत्‍काल नहीं मिल पाता है. अगर आप अंडर कंसट्रक्‍शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको तत्‍काल इनकम टैक्‍स का फायदा नहीं मिलेगा. आपको बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत होम लोन के मूलधन के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक के डिडक्‍शन का लाभ मिलता है. वहीं, ब्‍याज के भुगतान पर धारा 24 के तहत 2 लाख रुपये तक की कटौती का फायदा मिलता है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

किन्‍हें नहीं मिलता होम लोन में इनकम टैक्‍स का लाभ?

अगर आपने होम लोन लेकर कोई अंडर कंस्‍ट्रक्‍शन प्रॉपर्टी खरीदी है और उसका पजेशन नहीं मिला है तो आपको इनकम टैक्‍स में इसका कोई लाभ तत्‍काल नहीं होने वाला है. टैक्‍स एक्‍सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि अंडर-कंस्‍ट्रक्‍शन प्रॉपर्टी के मामले में ग्राहकों को इनकम टैक्‍स में होम लोन का कोई फायदा नहीं मिलता है. पजेशन मिलने के बाद भले ही वह अगले पांच वर्षों के दौरान पजेशन से पहले चुकाए गए होम लोन के ब्‍याज का क्‍लेम कर सकते हैं. यहां ध्‍यान रखने वाली बात है कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, आप धारा 24 के तहत होम लोन के ब्‍याज के तौर पर अधिकतम 2 लाख रुपये का दावा एक वित्‍त वर्ष में कर सकते हैं.

पजेशन मिलने के बाद अगर रजिस्‍ट्री नहीं हुई है तब भी मिलेगा इनकम टैक्‍स में फायदा

जैन कहते हैं कि अगर बिल्‍डर ने आपको घर का पजेशन दे दिया है तो उस महीने से आप मौजूदा वित्‍त वर्ष में होम लोन पर इनकम टैक्‍स के लाभ का दावा कर सकते हैं. यहां पजेशन लेटर इस बात का सबूत होता है कि प्रॉपर्टी आपकी हो गई है. जैन कहते हैं कि रजिस्‍ट्री भले बाद में हो लेकिन आप होम लोन के मूलधन के भुगतान पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये (धारा 80सी के अन्‍य विकल्‍पों के साथ) और ब्‍याज के भुगतान पर अधिकतम 2 लाख रुपये (धारा 24) का दावा कर सकते हैं. अगर यह आपका दूसरा घर है तो ब्‍याज के भुगतान की कोई सीमा नहीं होती.