1 october से कई सारे नियमों में बदलाव हो रहा है. इनमें कुछ ऐसे बदलाव भी हैं जो आपके जीवन को काफी आसान बना देंगे. आइये जानते हैं इन बदलावों के बारे में.
 
कंज्यूमर्स की शिकायत दूर करने के लिए आ रहा है ऐप
कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर है. अगर किसी लिए गए सर्विस या खरीदे गए सामान को लेकर आपको कोई शिकायत है और इसका निपटारा नहीं हो रहा है तो अब आपका निपटारा एक ऐप 'कंज्यूमर ऐप' कर देगा. जी हां, भारत सरकार ये ऐप लॉन्च करने जा रही है. इससे अब कंज्यूमर्स के पास अपनी शिकायत करने का और ऑप्शन मिल जाएगा. केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान मंगलवार को अपने मंत्रालय के इस 'कंज्यूमर ऐप' को लॉन्च करेंगे.
 
Spicejet शुरू कर रहा है ये नई फ्लाइट
बजट एयरलाइंस स्पाइसजेट 01 October 2019 से कोलकाता और अहमदाबाद के बीच एक सीधी फ्लाइट शुरू करने जा रही है. इस फ्लाइट को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत शुरू किया जा रहा है. कोलकाता से अहमदाबाद के बीच काफी कारोबारी यात्री करता है. इस फ्लाइट के शुरू होने से इन यात्रियों को यात्रा का बेहतर विकल्प मिलेगा.
 
रेपो रेट पर मिलेगा कर्ज
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई अपने फ्लोटिंग रेट लोन को एक्टर्नल बेंचमार्क के तौर पर 1 अक्टूबर 2019 से रेपो रेट से जोड़ने जा रहा है. कस्टमर को इस नए नियम से फायदा भी मिलने वाला है. नए नियम का असर आपके होम लोन, बिजनेस लोन और रिटेल लोन पर पड़ना तय है. रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक कम समय के लिए कॉमर्शियल बैंकों को लोन देता है. नए नियम के मुताबिक, सैलरी पाने वाले कस्टमर से एसबीआई 30 लाख रुपये तक के होम लोन पर कस्टमर से प्रीमियम का 0.15 प्रतिशत चार्ज करेगा. एसबीआई की वेबसाइट sbi.co.in के मुताबिक, इसका मतलब है कि होम लोन का रेट 8.20 प्रतिशत हो जाएगा. महिला कस्टमर को बैंक की तरफ से 5 बेसिक प्वाइंट की छूट मिलेगी.
 
देश भर में एक जैसा होगा डीएल और आरसी
बदलते ट्रैफिक नियमों के साथ 1 अक्टूबर से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी बदलने जा रहा है. केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव करने जा रही है. नए नियम पूरे देश में 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगे. इसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना होगा. दरअसल हर राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का फॉर्मेट अलग-अलग होता है. इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के नियम भी अलग-अलग तरीके से दर्ज होते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. पूरे देश में एक जैसा लाइसेंस और आरसी होंगे. मतलब अब हर राज्य में डीएल और आरसी का रंग एक जैसा होगा.
 
होटल में ठहरना होगा सस्ता
निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में टूरिज्म सेक्टर (Tourism Sector) को राहत देते हुए होटल के कमरे के किराए (Hotel Room Rent) पर लगाने वाले जीएसटी को कम किया है. जीएसटी काउंसिल ने 1,001 से 7,500 रुपये प्रति रात किराए वाले होटल के कमरों पर जीएसटी की दर 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दी है. इसी प्रकार से 7,500 रुपये प्रति रात से अधिक किराए वाले कमरों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. वहीं, 1000 रुपये से कम किराए वाले कमरों पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा. नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी.