TAN vs PAN: लगभग सभी लोग परमानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN के बारे में जानते हैं. पैन का इस्तेमाल लोग पहचान पत्र (Identity proof) और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं. लेकिन क्या आप TAN यानी के बारे में जानते हैं. आमतौर पर लोग पैन और टैन को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं. टैन या टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर एक 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक नंबर होता है. यह उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो टैक्स की कटौती या उसे जमा करते हैं.  

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इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 203A के मुताबिक सभी टीडीएस स्टेटमेंट में आयकर विभाग (ITD द्वारा दिए गए टैन नंबर देना जरूरी है. नए टैन नंबर की जानकारी देने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर इसे सर्च करने की सुविधा दी है. जिससे नाम और पुराने टैन से नया टैन खोजा जा सके.

पैन और टैन में फर्क?

-पैन का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जबकि टैन का मतलब है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर.

-जो लोग टैक्स काटते या जमा करते हैं उनके पास टैन नंबर होना जरूरी है. टीडीएस से जुड़े सभी दस्तावेज और आयकर विभाग से टीडीएस से जुड़े सभी पत्र व्यवहार (correspondence) के लिए टैन नंबर देना जरूरी है.

-पैन का इस्तेमाल टैन नंबर की तरह नहीं किया जा सकता लेकिन टैक्स काटने वाले (deductor) के पास टैन होना जरूरी है भले ही उसके पास पैन हो.

-हालांकि इनकम टैक्स की धारा 194-​IA के मुताबिक जमीन और भवनों की खरीद पर टैक्स काटनेवाले के पास टैन होना जरूरी नहीं है. इसके टीडीएस के लिए पैन का ही इस्तेमाल किया जा सकता है.

-इसके अलावा रेंट पर टीडीएस (धारा 194-​IB के अनुसार) और एचयूएफ के व्यक्तियों द्वारा कुछ राशि के भुगतान पर टीडीएस के मामले में (धारा 194-​IB के अनुसार) टैक्स काटने वाला (Deductor) टीडीएस जमा करने के लिए टैन के बजाय पैन का उपयोग कर सकता है.

टैन के लिए कैसे करें अप्लाई?

टैन के लिए दो तरह से अप्लाई कर सकते हैं, एक ऑनलाइन जबकि दूसरा ऑफलाइन मोड है.

ऑफलाइन: टैन के लिए आवेदक फॉर्म 49B का डुप्लीकेट भर कर किसी भी टैन सुविधा सेंटर्स (TIN-FC) में जमा कर दें. टैन-एफसी का पता NSDL-TIN की वेबसाइट https://www.tin-nsdl.com पर मिल जाएगा.

ऑनलाइन: इसके लिए NSDL-TIN की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है. TIN FC का पता www.incometaxindia.gov.in और https://www.tin-nsdl.com पर अवेलबल है. 

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