सहकारिता मंत्रालय ने सहारा की क्रेडिट समितियों में निवेशकों के लिए अपडेट दिया है. अब सहारा की अलग-अलग सहकारी समितियों के निवेशकों की पहचान और सत्यापन के लिए आधार का इस्तेमाल हो सकेगा. सहकारिता मंत्रालय ने मंगलवार को इसे लेकर नोटीफिकेशन जारी किया था. इसका मतलब है कि सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन निवेशकों का बकाया फंसा हुआ है, उनके रिफंड प्रोसेस के दौरान उनका वेरिफिकेशन करने के लिए आधार का प्रमाणन किया जाएगा. 

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नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सहकारिता मंत्रालय को सहारा समूह की क्रेडिट समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकत्ता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव  सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद) के जमाकर्ताओं का जो वैध बकाया है, उसे बांटने के लिए रिफंड प्रोसेस के दौरान ऑनलाइन पोर्टल या e-KYC के जरिए आधार आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अधिकृत किया जाता है.

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