राहुल कुमार: अगर आप घर खरीदने जा रहे है तो एक बार फिर से जांच परख कर देख लीजिए की आपके बिल्‍डर के पास कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट है या नहीं. दरअसल भारत सरकार के नए निर्देश के अनुसार अब रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी जिनके पास कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट नहीं है उस पर भी 12% GST लगेगी. सरकार की नई परिभाषा के अनुसार अब रेडी-टू-मूव वाली प्रॉपर्टी, जिनके पास कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट नहीं है उस पर 12% की दर से GST लगेगी. यानी किसी ने ये सोचकर फ्लैट खरीदा कि बाद में कंप्‍लीन सर्टिफिकेट ले लेंगे, उन्हें अब 12% GST भी चुकानी होगी.

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इस नियम के बाद ग्राहक अब GST से बचने के लिए कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट वाले घर ही लेंगे. ऐसे में उनके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगे. माना जा रहा है कि डिमांड ज्यादा होने से कंप्‍लीशन सर्टिफेकिट वाले घरों की कीमत बढ़ सकती है.

Anarock की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सात बड़े शहरों में कुल 6 लाख 80 हजार मकान बिना बिके हैं. इनमें 90,000 ऐसे है जो रेडी टू मूव है यानी यह पूरी अनसोल्ड इन्वेंटरी का करीब 14% है. इसका असर डेवलपर्स पर भी होगा क्योंकि मार्केट खराब होने की वजह से ग्राहकों पर इसका अतिरिक्त बोझ नहीं डाल सकते. हालांकि, इससे बाद अब डेवलपर्स जल्द से जल्द कंप्‍लीशन सर्टिफिकेट लेंगे ताकि प्रोजेक्ट को महंगा होने से बचाया जा सके.

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हालांकि नए नियम से अफोर्डेबल हाउसिंग को मदद मिलेगी क्योंकि इस पर 8% GST है. इसके साथ साथ सेकंडरी मार्केट के लिए भी एक तरह का वरदान साबित होगा.