Tax Savings Schemes: नौकरीपेशा हैं तो निवेश की शुरुआत पहले ही दिन से शुरू कर देनी चाहिए. अगर आपकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब के तहत आती है और आपके टैक्स बनता है तो आप ऐसी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, जहां सरकार की ओर से टैक्स छूट (Tax Savings Scheme) मिलती है. मौजूदा समय में देश में कई ऐसी स्कीम हैं, जहां  निवेश करके आप टैक्स की भी बचत कर सकते हैं. आज यहां आपको ऐसी तीन टैक्स सेविंग्स स्कीम के बारे में बताया जाएगा, जहां निवेश कर आप अपना इनकम टैक्स भी बचा सकते हैं और भविष्य के लिए अच्छा कॉर्पस भी तैयार कर सकते हैं. 

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) 

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टैक्स बचाने और सुरक्षित जगह निवेश करने के लिए पीपीएफ (PPF) एक बेहतरी ऑप्शन है. इस स्कीम के तहत कोई भी निवेशक एक साल में कम से कम 500 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए जमा कर सकता है. पीपीएफ पर 7.1 फीसदी का सालाना ब्याज मिलता है. इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें निवेश के पैसे, निवेश के पैसों मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी राशि सब टैक्स मुक्त होती है. 

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फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) 

पीपीएफ के अलावा एफडी में निवेश कर सकते हैं. यहां निवेश करके भी आपको टैक्स छूट मिलती है. हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस स्कीम में लॉक इन पीरियड 5 साल का है. यानी आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते. वहीं एफडी पर मिलने वाली ब्याज दरों में हमेशा बदलाव होता रहता है. 

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

इस स्कीम के तहत निवेशक को 7.6 फीसदी का ब्याज मिलता है. इस स्कीम के तहत आप अपनी बेटी के खाते में सालाना 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं. यहां 14 साल तक पैसे जमा किए जाते हैं. जब बेटी 21 की हो जाती है तो पूरे ब्याज के साथ निवेशक को पैसे वापस मिल जाते हैं. यहां निवेश करने के लिए बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए.