क्या आपके पास अपना पीपीएफ (पब्लिक प्रॉविडेंट फंड) अकाउंट है? हां तो यह खबर आपके काम की है. अगर आप खाता खुलवाने की सोच रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि इससे जुड़े क्या नियम हैं और क्या फायदे हैं. पीपीएफ अकाउंट (Public provident fund) होल्डर को भारत सरकार सुरक्षा की गारंटी देती है. सुरक्षा के साथ PPF में टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है. 

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. साथ ही इस पर मिलने वाला ब्याज भी टैक्स फ्री होता है. इस तरह पीपीएफ खाते के बहुत सारे फायदे हैं. मौजूदा समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) पर तिमाही आधार पर ब्याज दर 7.9 फीसदी है. सरकार हर तिमाही के आधार पर ब्याज तय करती है.

पीपीएफ अकाउंट से जुड़ी तमाम ऐसी बातें हैं, जिसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं होती. हम आपको यहां ऐसी ही बातें बता रहे हैं.

1- पीपीएफ खाता संयुक्त नामों में नहीं खोला जा सकता है. जिस तरह आप सेविंग या करंट अकाउंट में अपने किसी साथी का नाम शामिल कर लेते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट केवल एक ही व्यक्ति का खोला जाता है. हालांकि, इसमें आप किसी को नॉमिनी बना सकते हैं.

2- पैरेंट्स के साथ एक विकल्प यह भी मिलता है कि वो अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर पीपीएफ खाता खोल लें. अगर पैरेंट्स का पहले से पीपीएफ खाता है, तो बच्चे के खाते समेत अपने खाते पर सालाना 1.5 लाख रुपए की छूट मिल सकती है.

3- अगर नाबालिग के PPF खाते में योगदान माता-पिता/अभिभावक की आय से है, तो माता-पिता/अभिभावक इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं.

4- बच्चे के 18 साल का होने पर स्टेटस बदलने के लिए एक एप्लिकेशन देनी होती है. इस दौरान अकाउंट होल्डर के हस्ताक्षर को उसके पैरेंट्स अटेस्टेड करते हैं. इसके बाद पीपीएफ अकाउंट का ऑपरेशन उस बच्चे को मिलता है.

5- एक एनआरआई (NRI) नया पीपीएफ खाता नहीं खोल सकता है. लेकिन एनआरआई अपने पहले से चल रहे पीपीएफ खातों को जारी रख सकते हैं. वे अपने मौजूदा PPF खातों में नया योगदान नहीं दे सकते.

6- पीपीएफ खाते में ब्याज की गणना हर महीने की 5 तारीख और आखिरी तारीख के बीच के न्यूनतम बैलेंस पर होती है. इसलिए ब्याज को अधिकतम करने के लिए ग्राहक को प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले अपना योगदान या एकमुश्त रकम जमा करनी चाहिए.

7- पीपीएफ खाते (PPF account) के 7 साल पूरे जाने पर आप उसमें से कुछ रकम निकाल सकते हैं. पीपीएफ से आंशिक निकासी भी कर-मुक्त (Tax Free) है.

8- PPF खाते के 15 साल के होने पर भी कुछ पैसे निकाल सकते हैं. खाते से निकाली गई रकम टैक्स फ्री होती है.

9- पीपीएफ खाते का पीरियड 15 साल का होता है. 15 साल बाद मैच्योरिटी होने पर खाते को जारी रखा जा सकता है. मैच्योर होने के बाद खाते में पैसा जमा करने की जरूरत नहीं होती. आप चाहें तो 15 साल बाद भी खाते को बिना किसी योगदान के जारी रख सकते हैं.

10- अगर आप खाता मैच्योर होने (15 साल पूरे) के बाद भी उसमें अपना योगदान जारी रखना चाहते हैं तो खाता मैच्योर होने की तारीख से 1 साल के भीतर एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा, जिसमें यह डिस्क्लोजर दिया जाता है कि आप अपना योगदान जारी रखना चाहते हैं.