Post Office National Savings Certificates Scheme: छोटी बचत कर बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस (Post Office) एक शानदार प्लेटफॉर्म है. यहां निवेश के लिए कई स्कीम हैं. एक ऐसा स्कीम भी है जिसमें रिटर्न भी बेहतर मिलते हैं और इनकम टैक्स का छूट भी मिलता है. जी हां, हम बात पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम (National Savings Certificates (VIIIth Issue) की कर रहे हैं. यह एक ऐसी सेविंग स्कीम है जिसमें 5 साल के लिए रकम निवेश किया जाता है. यह (NSC) एक सुरक्षित निवेश विकल्प है. इसमें एक सुविधा यह भी है कि आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं.

कौन खोल सकता है NSC स्कीम अकाउंट

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पोस्ट ऑफिस (Post Office) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, कोई भी अकेला वयस्क अकाउंट ओपन करा सकता है. इतना ही नहीं तीन वयस्क एक साथ मिलकर भी  पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में अकाउंट ओपन करा सकता है. नाबालिग की तरफ से कोई अभिभावक भी इस सेविंग स्कीम अकाउंट (Post Office​ savings scheme)  खोल सकता है. हां, अगर नाबालिग 10 साल से ज्यादा की उम्र का है तो वह खुद के नाम पर भी अकाउंट ओपन करा सकता है. 

निवेश की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट

पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम (National Savings Certificates (VIIIth Issue) में कम से कम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं. इसके अलावा 100 रुपये के मल्टीपल में चाहे कितनी भी रकम हो, निवेश कर सकते हैं. इसमें मैक्सिमम निवेश की कोई सीमा नहीं है. इस स्कीम में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट भी मिलती है.

कितना मिलता है ब्याज

अगर आप फिलहाल पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificates) स्कीम में निवेश करते हैं तो इंडिया पोस्ट (India Post) की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, 7 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज ऑफर किया जा रहा है. यह दर 1 जनवरी 2023 से लागू है. बता दें, पोस्ट ऑफिस की स्कीम पर ब्याज दर भारत सरकार तय करती है. उदाहरण के लिए अगर आप इस स्कीम में 1000 रुपये निवेश करते हैं तो मेच्योरिटी पर आपको कुल 1403 रुपये मिलते हैं. यानी आपको इस पर 403 रुपये का रिटर्न मिलता है. 

 

मेच्योरिटी से पहले अकाउंट सिर्फ तभी क्लोज होगा जब...

पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम (Post Office National Savings Certificates VIIIth Issue Scheme) अकाउंट को आमतौर पर मेच्योरिटी से पहले क्लोज नहीं करा सकते. लेकिन जब NSC अकाउंटहोल्डर का निधन हो जाए या तीन लोगों के ज्वाइंट अकाउंटहोल्डर्स में से किसी भी एक की मौत होने पर अकाउंट क्लोज कराया जा सकता है. या फिर कोर्ट का कोई खास आदेश हो. या फिर किसी अथॉरिटी को खाता गिरवी रखने पर भी क्लोज हो सकता है.

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