Kamal ki scheme NSC: सरकार की ओर से कई ऐसी स्‍कीम चलाई जा रही है, जिनमें निवेश पर न केवल गारंटीड रिटर्न मिलता है. बल्कि आपका जमा भी पूरी तरह सेफ रहता है. बाजार से जुड़े जोखिमों का कोई असर नहीं होता है. ऐसी ही एक स्‍कीम है नेशनल सेविंग्‍स सर्टिफिकेट (NSC). पोस्‍ट ऑफिस की यह स्‍माल सेविंग्‍स स्‍कीम कमाल की है. इसमें निवेश की मैक्सिमम लिमिट नहीं है. साथ ही एक से ज्‍यादा अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है. NSC की एक खासियत यह है कि इसमें जमा करने पर निवेशक इनकम टैक्‍स के सेक्‍शन 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपये तक टैक्‍स डिडक्‍शन का लाभ उठा सकता है.

₹10 लाख जमा पर मिलेंगे ₹13.89 लाख

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पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम में अभी सालाना 6.8 फीसदी की दर से ब्याज मिल रहा है. इसे ब्‍याज की कम्‍पाउंडिंग सालाना आधार पर होती है लेकिन इसका भुगतान मैच्योरिटी पर ही होता है. इस स्कीम की मैच्‍योरिटी 5 साल है. पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अगर आप 1000 रुपये से NSC में निवेश करते हैं, तो अगले 5 साल बाद आपको 1389.49 रुपये मिलेंगे.

NSC कैलकुलेटर के मुताबिक, इस स्‍कीम में अगर एकमुश्‍त 10 लाख रुपये जमा किया जाए, तो 5 साल बाद मैच्‍योरिटी पर कुल 13,89,493 रुपये मिलेंगे. इसमें ब्‍याज से 3,89,493 रुपये की गारंटीड इनकम होगी. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश किसी भी पोस्‍ट ऑफिस, जहां पर सेविंग्‍स अकाउंट खुलवाने की सुविधा उपलब्‍ध हो, वहां से कर सकते हैं. मिनिमम 1000 रुपये से अकाउंट खुलवाया जा सकता है. इसमें 100 रुपये के मल्‍टीपल में डिपॉजिट कर सकते हैं. 

NSC: कौन खुलवा सकता है अकाउंट 

NSC अकाउंट देशभर में पोस्ट ऑफिस के ब्रांच में खुलवाया जा सकता है. कोई भी बालिग अकाउंट खुलवा सकता है. इसमें ज्‍वाइंट अकाउंट के अलावा 10 साल के ज्‍यादा उम्र के बच्‍चों के माता-पिता या कानूनी गार्जियन सर्टिफिकेट खरीद सकता है. एनएससी में 5 साल के पहले विड्रॉल नहीं कर सकते हैं. कुछ विशेष परिस्थितियों में ही छूट है. सरकार स्माल सेविंग्स स्कीम पर हर तिमाही ब्याज को रिवाइज करती है. 

बता दें, NSC को सभी बैंकों और NBFC द्वारा लोन के लिए कोलैटरल या सिक्योरिटी के रूप में स्वीकार किया जाता है. निवेशक अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकता है. NSC को, जारी होने से लेकर मैच्योरिटी डेट के बीच एक बार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है.

(डिस्‍क्‍लेमर: निवेश संबंधी फैसला करने से पहले खुद पड़ताल कर लें. या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श कर लें.) 

 

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