Post Office Scheme: रिटायरमेंट के बाद की लाइफ आराम से चलती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप जब रिटायर हो, तो आपके पास एक अच्‍छा खासा फंड हो. इसके लिए पोस्‍ट ऑफिस की स्‍कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक बेहतर ऑप्‍शन है. PPF लॉन्‍ग टर्म की फाइनेंशियल जरूरतों जैसेकि रिटायरमेंट फंड के लिए एक अच्‍छा ऑप्‍शन है. इसकी मैच्‍योरिटी 15 साल होती है. पीएफ की खासियत यह है कि इसमें निवेश पूरी तरह सेफ रहता है और रिटर्न भी गारंटीड रहता है. PPF में कोई भी निवेश कर सकता है. यह एक वॉलेंटरी स्‍कीम है. इस स्‍कीम में अगर आप 35 साल में भी निवेश शुरू करते हैं, तो रिटायरमेंट की उम्र यानी 60 साल में 41 लाख से ज्‍यादा का फंड बना सकते हैं. 

PPF: 25 साल में 41 लाख का फंड 

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PPF अकाउंट में एक साल में मैक्सिमम 1.50 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं. इसमें अभी सालाना 7.1 फीसदी ब्‍याज मिल रहा है. मान लीजिए, आप हर महीने 5,000 रुपये (सालाना 60,000 रुपये)  पीपीएफ अकाउंट में निवेश शुरू करते हैं. 15 साल में मैच्‍योरिटी के बाद आप अकाउंट को 5-5 साल के ब्‍लॉक में और 10 साल तक बनाए रखते हैं. ऐसे में 25 साल के बाद आपके PPF अकाउंट का पूरा फंड 41 लाख से ज्‍यादा (41,23,206 रुपये) हो जाएगा. इसमें आपका निवेश 15 लाख और ब्‍याज से इनकम करीब 26.23 लाख रुपये होगी. 

यहां यह ध्‍यान रखें कि निवेश की पूरी अवधि में ब्‍याज दर 7.1 फीसदी सालाना ली गई है. पीपीएफ में कम्‍पाउंडिंग सालाना होती है. सरकार की तरफ से हर तिमाही ब्‍याज दरों की समीक्षा होती है. ऐसे में ब्‍याज दरों में बदलाव के साथ मैच्‍योरिटी अमाउंट घट-बढ़ सकता है. यह यह ध्‍यान रखें कि पीपीएफ अकाउंट को अगर आगे एक्‍सटेंड कराना चाहते हैं, तो मैच्‍योरिटी से एक साल पहले अप्‍लीकेशन देना होगा. मैच्‍योरिटी पूरा होने के बाद अकाउंट को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है.

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PPF स्‍कीम: निवेश पूरा सेफ

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक ऐसी स्‍कीम हैं, जिसमें लॉन्‍ग टर्म के नजरिए से निवेश किया जाए तो न केवल अच्‍छा खासा फंड बन जाएगा. बल्कि पैसा भी पूरा सेफ रहेगा और पूरी तरह टैक्‍स की बचत होगी. PPF को पोस्‍ट ऑफिस या अथराज्‍ड बैंक में खुलवाया जा सकता है. अभी PPF पर सालाना 7.1 फीसदी ब्‍याज मिल रहा है. इस अकउंट की मैच्‍योरिटी 15 साल होती है, जिसे 5-5 साल के ब्‍लॉक में एक्‍सटेंड किया जा सकता है.

इस स्‍कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें इनकम टैक्‍स एक्‍ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनेफिट मिलता है. इसमें स्कीम में 1.5 लाख रुपये तक निवेश का डिडक्शन लिया जा सकता है. PPF में कमाई गई ब्याज और मेच्योरिटी की राशि भी टैक्स फ्री होती है. इस तरह पीपीफ में निवेश EEE कैटेगरी में आता है. सबसे अहम बात स्‍माल सेविंग्‍स स्‍कीम्‍स को सरकार स्‍पांसर करती है. इसलिए इसमें सब्सक्राइबर्स को निवेश पर पूरी सुरक्षा मिलती है.