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आज से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जानिए आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

1 सितम्बर से इन पांच नियमों में बदलाव हो रहा है. ऐसे में जहां आपकी जेब पर कुछ बोझ बढ़ेगा, वहीं कुछ आकर्षक ऑफर भी मिलेंगे. आइये जानते हैं इन बदलावों के बारे में.
Updated on: September 01, 2019, 01.01 PM IST
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ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करने पर देना होगा सर्विस चार्ज

भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने IRCTC के ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल से टिकट बुक करने पर 01 सितम्बर से फिर से सर्विस चार्ज लेने का फैसला लिया है. लेकिन इस बार IRCTC ने तीन साल पहले की तुलना में सर्विस चार्ज में कुछ कमी की है. आईआरसीटीसी ई-टिकट बुक करने पर 15 रुपये से 30 रुपये तक का सर्विस चार्ज लगाएगा. स्लीपर क्लास का ई-टिकट बुक करने 15 रुपये सर्विस चार्ज देना होगा. AC क्लास के ई-टिकट बुक करने पर 30 रुपये सर्विस चार्ज देने होंगे. भीमएप से स्लीपर के ई टिकट का पेमेंट करने पर 10 रुपये सर्विस चार्ज लगेगा. भीमएप से एसी टिकट का पेमेंट करने पर 20 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा.       

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) त्योहारों पर अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) त्योहारों पर अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देने जा रहा है. 01 सितम्बर से बैंक अलग - अलग कैटेगरी में अपने रीटेल बैंकिंग ग्राहकों को सस्ते और कई फायदों के साथ लोन देने की तैयारी कर रही है. ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन पर बैंक प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा. कुछ मामलों में ग्राहकों को प्री एप्रूव्ड लोन दिया जाएगा. बैंक की ओर से एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन सहित YONO ऐप से लोन के आवेदन में भी कई तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं.

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भारतीयों के स्विस बैंक खातों की जानकारी 1 सितम्बर से भारत के टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगी.

भारतीयों के स्विस बैंक खातों की जानकारी 1 सितम्बर से भारत के टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगी. भारत और स्विट्जरलैंड के बीच बैंकिंग सूचनाओं के ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट इन्फोर्मेशन (AEOI) के समझौते के प्रभावी होने के साथ भारतीयों के स्विस बैंक खातों पर से रहस्य का पर्दा उठने की संभावना है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कालेधन से लड़ाई के खिलाफ इस कदम को काफी अहम करार दिया है. बोर्ड ने कहा है कि सितंबर से 'स्विस बैंक से जुड़ी गोपनीयता' का दौर समाप्त हो जाएगा.    

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अगर आप फेस्टिव सीजन में नया घर खरीदने का प्‍लान कर रहे हैं तो आपको इसके लिए ज्‍यादा पैसे चुकाने होंगे.

अगर आप फेस्टिव सीजन में नया घर खरीदने का प्‍लान कर रहे हैं तो आपको इसके लिए ज्‍यादा पैसे चुकाने होंगे. क्‍योंकि 1 सितंबर से इनकम टैक्‍स का नया नियम लागू हो रहा है. IT विभाग का कहना है कि होम बायर्स अगर फ्लैट या विला खरीदते वक्‍त क्‍लब मेंबरशिप या कवर्ड कार पार्किंग की फैसिलिटी लेते हैं तो उन्‍हें ज्‍यादा TDS देना होगा. यानि होम बायर को अब क्लब मेंबरशिप और कार पार्किंग जैसी सुविधाओं के लिए किए गए पेमेंट को प्रॉपर्टी के दाम में जोड़कर TDS भरना होगा. 1 सितंबर 2019 से लागू हो रहे नए नियम में होम बायर्स के लिए फैसिलिटी लेने पर TDS भरने का नियम लागू हो रहा है. इसमें कवर्ड कार पार्किंग, क्‍लब मेंबरशिप, बिजली, पानी आदि सुविधा के लिए दिए गए पेमेंट पर TDS लगेगा. पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बजट 2019 में इसके लिए अलग से प्रावधान किया गया.

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1 सितंबर से यूनियन बजट के कई प्रावधान लागू होने जा रहे हैं.

1 सितंबर से यूनियन बजट के कई प्रावधान लागू होने जा रहे हैं. इनमें सबसे बड़ा बदलाव बैंक विदड्राल को लेकर होगा. अगर आपने पूरे कारोबारी साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकाला तो आपको 2 प्रतिशत TDS देना होगा. वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में यह प्रस्‍ताव किया था. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बारे में बयान जारी किया है. उसका कहना है कि चालू कारोबारी साल में 31 अगस्त 2019 तक जिन लोगों ने पहले ही 1 करोड़ रुपए कैश निकाल लिए हैं, उनसे कोई TDS नहीं वसूला जाएगा. लेकिन इसके बाद के सभी बड़े विदड्राल पर 2 प्रतिशत TDS लगेगा.