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महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स समेत इन वित्तीय मामलों में मिलती है छूट, यहां जानें सबकुछ

देश में महिलाओं (women) को मजबूत और सक्षम बनाने के मकसद से प्रॉपर्टी टैक्स (property tax) और दूसरे कई वित्तीय मामलों में सरकार विशेष छूट देती है. वित्तीय मामलों में महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट के अलावा स्टाम्प ड्यूटी (stamp duty) में छूट मिलती है. कम ब्याज दरों पर लोन मिलता है और घरों के लिए हाउस सब्सिडी भी मिलती है. आइए यहां समझते हैं कि महिलाओं को सरकार की तरफ से कहां-कहां फायदा मिलता है.
Updated on: March 27, 2020, 02.55 PM IST
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प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर राहत

अगर महिला के नाम से कोई प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो इसपर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी रेट में छूट दी जाती है. अगर पुरुषों के लिए ड्यूटी रेट 6 प्रतिशत है तो महिलाओं को सिर्फ 4 प्रतिशत ही देना होता है. हालांकि स्टाम्प ड्यूटी चार्ज हर राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं.  

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प्रॉपर्टी टैक्स में भी मिलता है छूट

देश में कई नगर निगम महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का ऑफर करता है. हालांकि एक ही राज्य में यह छूट अलग-अलग हो सकती है. इसलिए अगर प्रॉपर्टी महिला के नाम पर रजिस्टर हो रही है तो नगर निगम से इसका पता जरूर लगा लें.

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कम ब्याज दर पर होम लोन

बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान महिलाओं को कम ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराते हैं. अगर कोई महिला घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेती है तो पुरुषों के मुकाबले सस्ता लोन ऑफर किया जाता है.

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प्रधानमंत्री आवास योजना में सब्सिडी

अगर कोई महिला प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) स्कीम के तहत घर खरीदती है तो उसे इस स्कीम यानी पीएमएवाई (PMAY) के तहत क्रेडिट सब्सिडी का फायदा मिलता है.

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इन योजनाओं में भी मिला है फायदा

वित्त मंत्रालय ने हाल में एक ट्वीट में महिलाओं को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं की चर्चा की है. इनमें अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आदि शामिल हैं. 

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इनकम टैक्स स्लैब में नहीं मिलता फायदा

वित्तीय वर्ष 2011-12 तक इनकम टैक्स के स्लैब में महिलाओं औऱ पुरुषों में अंतर था लेकिन इस मामले में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से सबके लिए एक ही स्लैब तय कर दिया. इसलिए इनकम टैक्स के मामले में फिलहाल महिलाओं को विशेष फायदा नहीं मिलता है. (फोटो - रॉयटर्स, पीटीआई, जी बिजनेस)