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पोस्‍ट ऑफिस की ये 4 बचत स्‍कीमें रोशन कर देंगी नौनिहाल का भविष्‍य

अगर आप मार्केट के जोखिम को देखते हुए शेयर में निवेश नहीं करना चाहते तो Post office की कुछ Small saving स्‍कीमें आपके लिए ज्‍यादा बेहतर हैं. इन स्‍कीमों में पैसा लगाकर न सिर्फ आप अपना बुढ़ापा सिक्‍योर करेंगे बल्कि बच्‍चों की पढ़ाई-दूसरे सेटलमेंट के लिए अच्‍छी खासी रकम जोड़ लेंगे. इन स्‍कीमों में PPF, NSC, Sukanya samriddhi yojana, FD शामिल हैं. इनसे होने वाली कमाई पर भी टैक्‍स में रियायत मिलती है.
Updated on: October 03, 2020, 05.46 PM IST
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सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)

मोदी सरकार ने बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की है. सुकन्या केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है. बेटी के जन्म के बाद, 10 की उम्र से पहले तक इस स्‍कीम को ले सकते हैं. साल में न्यूनतम 250 रुपए, अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश संभव है. बेटी के 21 साल की होने पर खाता मैच्योर होगा और उससे मिलने वाली रकम काम आएगी. इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट ले सकते हैं.  

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PPF बचत योजना

Post office की छोटी बचत योजनाओं में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) भी काफी लोकप्रिय है. इसे आप अपने, जीवनसाथी और बच्चों के नाम पर भी खोल सकते हैं. PPF में 15 साल का लॉक-इन पीरिएड होता है. PPF में निवेश पर 3 तरह से टैक्स बेनेफिट मिलता है. यानि निवेश की रकम, ब्याज और मैच्योरिटी पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें एक साल में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं. हर साल कम से कम 500 रुपए का निवेश जरूरी है. यह खाता आप पोस्ट ऑफिस और बैंक में भी खोल सकते हैं.

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NSC योजना

NSC यानि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश पर सरकार 80C के तहत टैक्स छूट देती है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना ब्याज भी मिलता है. NSC में सिर्फ 100 रुपए से निवेश की शुरुआत की जा सकती है. पोस्ट ऑफिस से आसानी से NSC में निवेश कर सकते हैं. अपने, बच्चों और संयुक्त तौर पर अकाउंट खोल सकते हैं.

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टैक्‍स सेवर FD

Tax सेवर FD भी काम की योजना है. इसमें निवेश से 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट संभव है. टैक्स सेवर FD में 5 साल का लॉक-इन पीरियड होता है. हालांकि FD से ब्याज टैक्सेबल होता है.  

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80C में बचत

इन स्‍कीमों में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी. सेक्शन 80C के तहत निवेश के कई इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं. 80C के तहत कुल टैक्स छूट 1.5 लाख रुपए सालाना की है.