PAN CARD क्यों है इतना जरूरी? जानिये कहां-कहां आता है काम

इनकम टैक्स (Income tax) डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया जाने वाला परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आज काफी काम का दस्तावेज बन चुका है. पैन कार्ड (PAN CARD) का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में काफी जगह होने लगा है. इसके न होने से आपको परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है. पैन कार्ड का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर ट्रांजेक्शन करने तक में इस्तेमाल होने लगा है. आइए हम यहां समझते हैं कि पैन कार्ड की कहां-कहां जरूरत पड़ती है.
Updated on: December 29, 2019, 06.16 PM IST
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आईटी रिटर्न फाइल करने में

पैन नंबर का इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के दौरान होता है. आईटीआर फाइल करने में पैन कार्ड जरूरी है.

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बैंक अकाउंट ओपन कराना

अगर आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराते हैं तब आपको पैन कार्ड की आवश्यकता होगी. किसी बैंक में अकाउंट चाहे सेविंग हो या करेंट, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी. साथ ही अगर आप किसी बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थान में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना होगा. 

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गाड़ी खरीदने या बेचने में

अगर आप 5 लाख रुपये से अधिक कीमत में गाड़ी खरीद रहे हैं या पुरानी कार या गाड़ी की बिक्री करते हैं तब आपको पैन कार्ड डिटेल देना होता है. इसके अलावा टेलीफोन कनेक्शन के समय भी डिटेल देना होता है.  

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ज्वेलरी खरीदने में

जब आप 5 लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी खरीदते हैं तो आप दुकान में खरीदारी के समय आपको पैन कार्ड की डिटेल देनी होगी.

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निवेश करते समय

अगर आप सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं और 50000 रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो पैन नंबर डिटेल देना होता है. इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज, प्रॉपर्टी, लोन, एफडी, कैश डिपॉजिट आदि के समय पैन कार्ड की जरूरत होती है.

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बीमा प्रीमियम जमा करने में

इनकम टैक्स के मुताबिक, अगर आप सालाना बीमा प्रीमियम 50000 रुपये से अधिक जमा करते हैं तो आपको पैन नंबर डिटेल देनी होती है. (फोटो साभार - रॉयटर्स, जी बिजनेस, पिक्साबे, पीटीआई)