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लॉकडाउन में घर बैठे अगर हो गए हैं परेशान, तो निपटा अपने ये काम, चुटकियों में दूर होंगी दिक्कतें

बता दें सरकार ने पैन-आधार को लिंक कराने की तारीख को अब 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है. तो अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो अब कर सकते हैं.
Written By: zeebiz
Updated on: March 30, 2020, 10.22 AM IST
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आइए आपको आसान स्टेप्स में बताते हैं कि पैन को आधार से कैसे लिंक करते हैं. इसके साथ ही कैसे चेक करते हैं कि आपका पैन-आधार से लिंक है या नही...

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सबसे पहले ऑफिशियल साइट पर जाएं

आपको सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद आपको सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' दिखेगा इस पर आपको क्लिक करना है. इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. 

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ऐसे चलेगा पता कि आपका पैन-आधार से लिंक है या नहीं

इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा अगर आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए. इस हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डीटेल्स एंटर करनी होंगी. 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.

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ऐसे करें पैन को आधार से लिंक

इसके लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.  

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SMS से लिंक करें अपना पैन कार्ड

आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनक‍म टैक्‍स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.