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SBI में NPS अकाउंट खोलना है बेहद आसान, टैक्स बेनिफिट का भी मिलता है फायदा

 नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एक रिटायरमेंट स्कीम है. यह भारत सरकार की स्कीम है. शुरू में यह सिर्फ सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वालों (सशस्त्र सेना बलों को छोड़कर) के लिए थी, लेकिन 1 मई 2009 से यह सुविधा सभी नागरिकों के लिए बहाल कर दी गई. यह स्वैच्छिक आधार पर है. इसका मकसद देश के सभी नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. आप भी इसमें अकाउंट ओपन कर भविष्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं. इसमें अकाउंट खोलना बेहद आसान है.
Updated on: July 13, 2020, 12.57 PM IST
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एसबीआई में NPS अकाउंट 

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, एसबीआई में 18 से 65 साल तक के लोग एनपीएस (National Pension Scheme) अकाउंट ओपन करा सकते हैं. एनआरआई भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं.

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कैसे खुलता है अकाउंट

एसबीआई में एनपीएस अकाउंट ओपन कराने के लिए बैंक में एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है और साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ की कॉपी अटैच कर जमा करना होता है.

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मिनिमम 500 से 1000 रुपए के सब्सक्रिप्शन में खुल जाता है अकाउंट

एसबीआई के मुताबिक, टियर-1 अकाउंट खोलते समय मिनिमम 500 रुपए सब्सक्रिप्शन देना होता है, जबकि टियर-2 अकाउंट ओपन कराते समय मिनिमम 1000 रुपए सब्सक्रिप्शन देना होता है

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एनपीएस में दो अकाउंट ऑफर किए जाते हैं

एनपीएस में दो अकाउंट- टियर-1 और टियर-2. टियर-1 जरूरी अकाउंट होता है, जबकि टियर-2 स्वैच्छिक है. दोनों में सबसे बड़ा अंतर पैसे निकालने को लेकर है. टियर-1 अकाउंट में आपके रिटायरमेंट तक पूरा पैसा नहीं निकाल सकते. जबकि, टियर-2 में अकाउंटहोल्डर पूरा पैसा निकाल सकता है.

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एनपीएस अकाउंट में टैक्स छूट भी

एसबीआई की वेबसाइट के मुताबिक, अगर आपने टियर-1 अकाउंट ओपन कराया है तो आपको टैक्स सेविंग प्रावधानों को छोड़कर 50 हजार रुपए के सब्सक्रिप्शन पर इनकम टैक्स की धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसी तरह 1.5 लाख रुपए की टोटल लिमिट के अन्दर इन्वेस्टमेंट्स (बेसिक सैलरी + डीए का 10 प्रतिशत) के लिए 80सीसीई के तहत टैक्स छूट मिलता है. बिना किसी मोनेटरी लिमिट के 80सीसीडी (2) के तहत सैलरी के 10 प्रतिशत तक पर टैक्स कटौती (मूल वेतन + डीए) का प्रावधान है.

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बैंक आपसे चार्ज भी लेता है

एनपीएस अकाउंट के ऑपेरशन चार्ज के तौर पर बैंक अलग-अलग तरीके के ट्रांजेक्शन या सर्विस के बदले आपसे चार्ज भी वसूलता है. इसके अलावा आपको जीएसटी भी देना होता है. (फोटो - रॉयटर्स, IANS,