NPS खाता खोलना हुआ और आसान, KYC में नहीं देना होगा कोई पेपर
NPS खाता खोलना अब और आसान हो गया है. क्योंकि पेंशन कोष नियामक Pfrda ने नई पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत खाता खोलने को और आसान बनाया है. इसके तहत नए लोगों के लिए Kyc (अपने ग्राहक को जाने) के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं देना होगा. अब केवल ऑफलाइन Aadhaar के साथ खाता खोला जा सकेगा और उसकी hard copy देने की जरूरत नहीं होगी.
Updated on: May 28, 2020, 11.55 AM IST
पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (Pfrda) ने कहा कि उसने ई-NPS/प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस केंद्रों (जहां NPS खाता खोला जाता है) को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन Aadhaar के जरिये एनपीएस खाता खोलने की इजाजत दी है. PFRDA के सर्कुलर की कॉपी जी बिजनेस के पास है.
नए प्रोसेस में ऑफलाइन Aadhaar के साथ verification में आधार की फोटोकॉपी नहीं देनी होगी. इस प्रोसेस में आवेदन देने वाले को UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) पोर्टल पर जाकर ई-NPS के जरिये पासवर्ड सुरक्षित aadhaar एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करनी होगी. KYC के लिये इसे दिया जा सकता है.
इस सुविधा का इस्तेमाल point of presence के जरिये NPS खाता खोलने में भी किया जा सकता है. डाउनलोड Aadhaar पर UIDAI का डिजिटल हस्ताक्षर होता है. इससे ई NPS/Pop उसकी जांच कर सकते हैं. इसमें पहचान और पते का verification हो सकता है. इससे NPS खाता तत्काल खोला जा सकता है और अंशधारक उसमें तुंरत पैसा भी जमा कर सकते हैं.
इससे पहले PFRDA ने एक और सहूलियत दी थी. उसके सर्कुलर के मुताबिक खाताधारकों को covid 19 बीमारी के इलाज के लिए आंशिक निकासी (partial withdrawal) की इजाजत होगी. यह इजाजत जरूरत पड़ने पर खाताधारकों, उनके जीवनसाथी, बच्चों, माता-पिता के इलाज के लिए दी जाएगी.
PFRDA ने साफ किया कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए नहीं होगी. PFRDA के मुताबिक हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि वर्तमान में APY के खाताधारकों के लिए आंशिक निकासी का कोई प्रावधान नहीं है.