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पेंशन के लिए इस स्कीम में करें निवेश, रिटायरमेंट के बाद पैसों की नहीं होगी दिक्कत

National Pension System: एनपीएस एक प्रकार की पेंशन कम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बाजार आधारित रिटर्न की गारंटी देती है. भारत सरकार की तरफ से भारत के नागरिकों को वृ‍द्धावस्‍था सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे शुरू किया गया है.
Updated on: December 18, 2021, 06.30 PM IST
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कोई भी व्यक्ति खोल सकता है खाता

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी निवेश की स्कीम है. इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करता है. सबसे पहले यह योजना 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हुआ था. लेकिन 2009 में यह स्कीम सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दी गई. कोई भी व्यक्ति अपने नौकरी के दौरान पेंशन खाता खुलवा सकता है.

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कब उठा सकते हैं NPS का लाभ

एनपीएस का लाभ आप अपने रिटायरमेंट से पहले भी उठा सकते हैं. हालांकि इस दौरान किये गए निवेश का कुछ हिस्सा ही निकाल पाएंगे और बची हुई राशि रिटायरमेंट के बाद रेगुलर आय पाने के लिए कर सकते हैं. इस योजना के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60 फीसदी निकाल सकते हैं और बची हुई 40 फीसदी पेंशन योजना में चली जाती है. इस दौरान अगर आप NPS अकाउंट बंद करवाना चाहें तो 3 साल बाद खाता बंद करवा सकते हैं.  

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एनपीएस में निवेश की शर्त

NPS में निवेश करने की सही उम्र 18 से लेकर 70 साल रखी गई है. इसमें कोई भी भारतीय नागरिक, रेजिडेंट या नॉन-रेजिडेंट और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया निवेश कर सकते हैं. इसमें एक शख्स एक ही अकाउंट खुलवा सकता है. 65 साल की उम्र के बाद NPS खुलवाने वाले Tier 2 अकाउंट भी खुलवा सकते हैं. 

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दो तरह का होता है अकाउंट  

NPS के दो प्रकार होते हैं एक Tier 1 और दूसरा Tier 2 होता है. Tier 1 पेंशन अकाउंट होता है. इस अकाउंट को कोई भी व्यक्ति खोल सकत है. इधर इसमें निवेश करने से टैक्स में छूट भी मिलती है. 

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60 साल की उम्र में मैच्योर होगा अकाउंट

आप NPS अकाउंट में अपनी सुविधानुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं. आप 1,000 रुपये से भी पत्नी के नाम पर NPS अकाउंट खोल सकते हैं. 60 वर्ष की उम्र में NPS अकाउंट मैच्योर हो जाता है.