ITR में देनी होगी हर तरह की जानकारी, नहीं देने पर रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT Department) ने फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) 2020-21 के लिए ITR Form जारी कर दिए हैं. पहले इसमें कई बदलाव किए गए थे लेकिन बाद में उन्हें वापस ले लिया गया. इस बार ITR Form 4 महीने पहले आए हैं. इसमें कुछ नई जानकारियां मांगी गई हैं. मसलन Passport, Rental Property Income, घर का पता भी देना होगा. फॉर्म जारी अभी हो गए हैं लेकिन इन्हें भरना नए कारोबारी साल में ही होगा.
Updated on: January 13, 2020, 03.17 PM IST
अगर आप ITR From 1 भरते हैं तो इस बार आपको अपना Passport नंबर भी देना होगा. जानकारों की मानें तो पासपोर्ट नंबर इसलिए मांगा गया है ताकि आपकी विदेश यात्री की जानकारी IT विभाग को मिल सके.
ITR Form 1 सरल में आपको अपने घर का पूरा पता भरना होगा. इसके मायने यह हुए कि आपका मूल निवास कहां पर है, भले ही आपकी नौकरी दूसरे शहर में हो. इसलिए आपको घर का नंबर, PIN कोड, सेक्टर आदि की जानकारी रिटर्न फॉर्म में देनी होगी.
ITR Form 1 में दूसरी अहम जानकारी Rental Income की देनी है. अगर Taxpayer ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो उसको अपने रिटर्न फॉर्म में किरायेदार का पैन या आधार नंबर देना होगा. हालांकि अप्रैल में ही साफ हो पाएगा कि अगर किसी किरायेदार का पैन या आधार नंबर नहीं है तो उसके ओनर को रिटर्न फाइल करने की इजाजत दी जाती है या नहीं.
इनकम टैक्स विभाग ने नया बदलाव यह भी किया है कि आपकी एक से अधिक प्रॉपर्टी हैं और उस पर किराया नहीं भी आ रहा तो उसकी जानकारी भी देनी होगी.
यानि Rental Income है तो किराएदार का PAN भरना होगा और No Rental Income है तो उसकी भी जानकारी देनी होगी.
आपको बता दें कि बीते साल बजट में ऐलान हुआ था कि जिन्होंने विदेश यात्रा में 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किया है, उनके लिए ITR में इसकी जानकारी देना जरूरी है.