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Income Tax Return: इन आय पर नहीं देना होता कोई भी टैक्स, रिटर्न भरने से पहले जान लें जरूरी बातें

इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय अब पास आ गया है. 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन (ITR Deadline) है और इसके बाद टैक्स रिटर्न भरने पर जुर्माना लग सकता है. वैसे तो देश के हर नागरिक को, जो सैलरी या व्यवसाय के तौर पर इनकम बना रहा है, उसे इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Retur) भरनी चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स विभाग के प्रावधानों के तहत कुछ ऐसी इनकम भी हैं, जहां टैक्स की छूट मिल जाती है. अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किन तरह की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. यहां इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी और 80यू बड़ी भूमिका निभाते हैं. 
Updated on: July 25, 2022, 08.51 AM IST
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50000 रुपए तक के गिफ्ट

गिफ्ट पर टैक्स का लगना बहुत आम बात है. प्रधानंमत्री नेहरू के जमाने से गिफ्ट टैक्स लगता आ रहा है. लेकिन यहां एक प्रावधान है और ये कि अगर आपको किसी महंगा गिफ्ट मिला है लेकिन उसकी वैल्यू 50 हजार रुपए ही है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि महंगे गिफ्ट पर टैक्स देने का प्रावधान है ये आपको आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाना पड़ता है. 

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PF और ग्रेच्युटी

पीएफ और ग्रेच्युटी जैसी इनकम पर भी टैक्स नहीं लगता है. हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं. अगर पीएफ कटते हुए 5 साल से ज्यादा का समय हो गया है तो ये टैक्स फ्री हो जाएगा. लेकिन 5 साल से पहले पीएफ निकालने पर 10 फीसदी टीडीएस लगेगा.     इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहती है. लेकिन प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को 10 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर ही टैक्स छूट मिलती है. 

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खेती-बाड़ी से होने वाली आय

इनकम टैक्स के प्रावधानों के तहत देश में खेती से होने वाली आय पर भी टैक्स नहीं लगता है लेकिन अगर एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग समेत दूसरे स्रोतों से आय होने लगे तो इस पर टैक्स लगता है. ऐसे में दूसरे स्रोतों से होने वाली कमाई पर ही टैक्स लगेगा और खेती से होने वाली कमाई टैक्स फ्री रहेगी. 

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वीरता पुरस्कार

देश में जिन लोगों को महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र जैसे वीरता पुरस्कार लेने वाले लोगों के पेंशन पर टैक्स नहीं लगता है. इसके अलावा ऐसे लोगों की फैमिली पेंशन भी टैक्स फ्री रहती है.

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स्कॉलरशिप

स्कॉलरशिप वैसे तो राज्य और केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है लेकिन इसे भी एक तरह से इनकम माना जाता है. लेकिन अहम बात ये है कि इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता. इनकम टैक्स के सेक्शन 56 (ii) के तहत स्कॉलरशिप से मिले पैसे टैक्स फ्री होते हैं.