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इनकम टैक्‍स से जुड़ी कोई भी जानकारी अब मिलेगी यहां, CBDT ने बदला तरीका

इनकम टैक्‍स (Income tax) विभाग अब नोटिस या दूसरी सूचना डाक से न भेजकर Email करेगा. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह निर्देश सभी जोन के प्रमुखों को दिया है. CBDT प्रमुख पीसी मोदी ने आयकर (Income tax) अफसरों से कहा है कि वह करदाताओं (taxpayer) के साथ केवल ई-मेल के जरिये ही संपर्क करें.
Updated on: July 22, 2020, 12.18 PM IST
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30 दिन में निपटाएं शिकायत

PTI की खबर के मुताबिक प्रधान मुख्य आयुक्तों (commissioner) के साथ वीडियो कन्फ्रेंसिंग (VC) में CBDT चेयरमैन ने टैक्‍सपेयर की शिकायत का फौरन हल निकालने का भी निर्देश दिया. उन्‍होंने कहा कि शिकायतों का निपटारा 30 दिन के भीतर हो जाए.

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पहचान रहित जांच

बता दें कि विभाग अब ITR की पहचान रहित जांच को बढ़ावा दे रहा है. ऐसे में CBDT प्रमुख ने अपने मातहतों से कहा है कि वह taxpayer के साथ सभी तरह का संपर्क और सूचना केवल ई-मेल के जरिये करें.

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टैक्‍सपेयर

जहां Taxpayer की उपस्थिति जरूरी समझी जाती है उन मामलों में Chief Income tax commissioner की इजाजत ली जानी चाहिए. सीबीडीटी चेयरमैन ने पेंडिंग केस जल्द से जल्द निपटाने को कहा है. उन्होंने कहा कि बकाए tax की वसूली होनी चाहिये. सभी इनकम टैक्‍स कमिश्‍नर उन मामलों की पहचान करें जिनमें tribunal, अदालतों में अपीलों का फैसला आयकर विभाग के पक्ष में आया है. ऐसे मामलों में बकाए टैक्‍स की वसूली के लिए कार्रवाई करें.  

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कोरोना वायरस

Coronavirus mahamari के बीच आयकर विभाग (Income tax Department) tax refund के मामले दनादन निपटा रहा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक वित्त मंत्रालय का आदेश है कि 5 लाख रुपये तक के Tax रिफंड को जल्द से जल्द जारी किया जाए.

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रिफंड दावे

इसके साथ ही Assesment year 2017-18 तक के रिफंड दावे, जो अब तक क्‍लीयर नहीं हुए हैं, उन मामलों को 31 अक्टूबर 2020 तक निपटाना है.