Income tax डिपार्टमेंट ने जारी किया 2020 का कैलेंडर, यहां जानें टैक्स जमा करने की डेडलाइन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ने साल 2020 के लिए अपना कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें टैक्स से जुड़े सभी जरूरी काम-काज की डेडलाइन बताई गई है. इसमें इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) आसानी से फाइल करने के तरीके भी मौजूद हैं. साथ ही e-calendar आपके आईटीआर फाइल करने की जर्नी को भी दर्शाता है. हम यह उन तारीखों को जान लेते हैं जिससे आपको डेडलाइन के अन्दर टैक्स से जुड़े काम को पूरा करने में मदद मिलेगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यह कैलेंडर में 31 दिसंबर 2019 को खत्म हुई तिमाही में बकाया टीसीएस और टीडीएस को चुकाने का रिमाइंडर भी देता है.
Updated on: January 04, 2020, 11.58 AM IST
जो लोग एडवांस टैक्स जमा करते हैं उनके लिए 15 मार्च 2020 की तारीख बेहद अहम है. इस तारीख तक इन टैक्स डिपॉजिटर्स को आकलन वर्ष 2020-21 के लिए एडवांस टैक्स का चौथा और अंतिम इन्स्टॉलमेंट जमा करना होगा. इसलिए इस डेडलाइन को लेकर अभी से तैयार रहें.
कई बार लोग समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या वह किसी कारणवश इससे चूक जाते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप 31 मार्च 2020 तक आकलन वर्ष 2019-20 के लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर दें. इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा. इसमें वैसे आईटीआर शामिल होते हैं जिनका अभी तक असेसमेंट नहीं हो सका है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के लिए टीसीएस स्टेटमेंट को जमा करने के लिए डेडलाइन 15 मई 2020 है. आप कोई परेशानी का सामना न करें, इसके लिए बेहतर है कि आप डेडलाइन के अन्दर इसे जमा कराएं.
अगर आप ने टीडीएस जमा कराया है तो आपको इसका स्टेटमेंट भी देना होता है. इसलिए अगर आपने पिछली तिमाही के लिए टीडीएस जमा कराए हैं तो आपको इसके स्टेटमेंट 31 मई 2020 तक जरूर जमा करा दें.
अगर आप एडवांस टैक्स जमा करते हैं तो आकलन वर्ष 2021-22 के लिए पहला इन्स्टॉलमेंट आपको 15 जून 2020 तक जमा करना है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए समय-समय पर कई माध्यमों के जरिये सूचना जारी करता है.
व्यक्तिगत तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. वैसे विशेष परिस्थितियों में डिपार्टमेंट इसकी तारीख को आगे भी बढ़ा सकता है.
अगर आप एडवांस टैक्स भरते हैं तो आपको 15 सितंबर 2020 तक अपने एडवांस टैक्स का दूसरा इन्स्टॉलमेंट जरूर जमा करा दें. इससे आपको ही सुविधा होगी और पेनाल्टी से भी बच जाएंगे.
इस तारीख तक कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स और वैसे अकाउंट जिनका ऑडिट होना होता है, के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइन करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2020 होती है.
इनकम टैक्स के इस कैलेंडर के मुताबिक अगर आप एडवांस टैक्स जमा करते हैं तो आपको आकलन वर्ष 2020-21 के तीसरे इंस्टॉलमेंट की राशि जमा करा देनी होगी.