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देश में फेसलेस इनकम टैक्स अपील सिस्टम शुरू, टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

देश में अब फेसलेस इनकम टैक्स अपील (Faceless Income tax Appeals) सिस्टम की शुरुआत हो गई है. सरकार को उम्मीद है कि इससे सिस्टम में मौजूद बड़ी परेशानी को कम करने में काफी मदद मिलेगी और टैक्स कलेक्शन और बढ़ सकता है. अब इसी इकोसिस्टम से सभी इनकम टैक्स अपील को अंतिम रूप दिया जा सकेगा. हां, कोई गंभीर फ्रॉड, बड़ी टैक्स चोरी, संवेदनशील और सर्च से जुड़े मामले, इंटरनेशनल टैक्स और ब्लैकमनी एक्ट को इससे अलग रखा गया है. 
Updated on: September 25, 2020, 04.55 PM IST
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बड़ी संख्या में पेंडिंग हैं मामले

खबर के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ कमिशनर (अपील) के पास 4.6 करोड़ अपील पेंडिंग पड़े हैं. इनमें कहा गया है कि कुल अपील में से करीब 4.05 करोड़ अपील यानी 88 प्रतिशत अपील फेसलेस इनकम टैक्स सिस्टम के तहत किए जाएंगे. (Pixabay)  

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टैक्स से जुड़े मामलों का क्लियरेंस जल्दी होगा

सरकार का मकसद है कि टैक्स से जुड़े मामलों का क्लियरेंस जल्दी हो सके. साथ ही सरकार का कहना है कि इसका एक और फायदा ईज ऑफ डूइंग में भी मिलेगा. (IANS)

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टैक्सपेयर्स को नहीं काटने पड़ेंगे अधिकारियों के चक्कर

टैक्सपेयर्स और अधिकारियों का आमना-सामना नहीं हो सकेगा. टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स स्क्रूटनी असेसमेंट नोटिस के लिए किसी भी तरह की भागदौड़ नहीं करनी होगी. (रॉयटर्स)

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असेसमेंट देशभर के किसी भी ऑफिस में होगा

फेसलेस इनकम टैक्स अपील में किसी भी क्षेत्र के टैक्सपेयर का टैक्स असेसमेंट देशभर के किसी भी इनकम टैक्स ऑफिस में किया जाता है. उदाहरण के लिए चेन्नई के टैक्सपेयर का टैक्स असेसमेंट सूरत के इनकम टैक्स ऑफिस में हो सकता है और सूरत के टैक्सपेयर का टैक्स आकलन गुवाहाटी में किया जा सकता है. (रॉयटर्स)

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टैक्स असेसमेंट अधिकारी कंप्यूटर तय करेगा

नई व्यवस्था में कौन सा टैक्स असेसमेंट कौन करेगा, यह कंप्यूटर से तय होगा. इतनी ही नहीं असेसमेंट से निकला रिव्यू किस अधिकारी के पास जाएगा, यह भी पता नहीं चलेगा. जरूरत पड़ने पर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद ले सकेंगे.