कारोबारियों को टैक्स भरने में होगी आसानी, GSTN ने आसान की प्रक्रिया
GSTN पर अब टैक्स पेमेंट में आसानी होगी. क्योंकि GST-N ने कंपनियों और व्यापारियों के लिए पहले से भरा रिटर्न फॉर्म-GSTR-3B मुहैया कराने का फैसला किया है. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के सीईओ प्रकाश कुमार के मुताबिक Taxpayer को पहले से भरा GSTR-3B फॉर्म दिया जाएगा. इस पर काम चल रहा है. इससे करदाताओं को टैक्स पेमेंट में आसानी होगी. शुरुआत में करदाताओं को फॉर्म को एडिट करने का विकल्प मिलेगा, जिससे कंपनियां रद्दोबदल कर सकेंगी.
Updated on: September 22, 2020, 07.40 PM IST
बता दें कि GSTN माल एवं सेवा कर (GST) के IT नेटवर्क को संभालता है. GSTN ने पहले ही टैक्सपेयर के बिक्री रिटर्न GSTR-1 के आधार पर Tax देनदारी का ब्योरा उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है. इसका इस्तेमाल pdf के रूप में उसके टैक्स पेमेंट फॉर्म GSTR-3B में किया जाएगा.
इसके अलावा जीएसटीएन Taxpayer के सप्लायर की ओर से दी गई सूचना इनपुट कर क्रेडिट (ITC) ब्योरा भी उपलब्ध करा रहा है. कुमार के मुताबिक इससे Taxpayer को पता होगा कि महीने के लिए कितना ITC उपलब्ध है. अभी देनदारी का ब्योरा और ITC अलग पीडीएफ दस्तावेजों में उपलब्ध कराया जाता है.
दो महीने बाद डेटा के ये दो सेट अपने अपा GSTR-3B में शामिल होंगे. यह GSTR-1, जिसमें बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) इन्वॉयस डेटा के साथ निर्यात का ब्योरा, बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी2सी) शामिल है, को GSTR-3B से जोड़ने की दिशा में पहला कदम है.
इससे पहले GSTN ने मासिक रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए जीएसटी पोर्टल पर दो नई सुविधाएं शुरू की हैं. इसके तहत GSTR-3B फाइलिंग को आसान बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण फ़ंक्शनैलिटी साइट पर है.
इसमें GSTN सिस्टम रिटर्न फाइल करने वालों के लिए लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता का कैलकुलेशन करेगा. 1.03 करोड़ सामान्य Taxpayer के लिए मासिक टैक्स रिटर्न GSTR-3b फाइल करना जरूरी है.