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GPF: सरकारी कर्मचारियों को मिलता है ब्‍याज मुक्‍त लोन,  कौन ले सकता है फायदा? PF, PPF से कैसे है अलग

GPF के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय एक अच्‍छा खासा फंड मिलता है और यह रकम पूरी तरह टैक्‍स फ्री होती है
Updated on: April 19, 2021, 03.12 PM IST
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GPF की कुछ खासियतें

GPF की कुछ खासियतें  GPF अकाउंट में सरकारी कर्मचारी को इंस्टॉलमेंट में एक निश्वित वक्त तक योगदान देना होता है. इसमें अकाउंट होल्डर GPF खोलते वक्त नॉमिनी भी बना सकता है. अकाउंट होल्डर को रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा पैसों का भुगतान किया जाता है, वहीं अगर अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाए तो नॉमिनी को भुगतान किया जाता है.GPF पर ब्याज की दरें स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स की तरह हर तीन महीने के बाद रिवाइज होती हैं. मौजूदा अक्‍टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही के लिए GPF पर ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना तय की गई है.

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GPF: लोन की भी सुविधा

GPF से लोन लेने की भी सुविधा है और खास बात यह है कि लोन ब्याज मुक्त होता है.  इसका मतलब कि आपने अपने फंड से जितनी रकम लोन  ली है, उस पर कोई ब्‍याज नहीं चुकाना होगा.  कोई कर्मचारी अपने पूरे करियर में कितनी ही बार GPF से लोन ले सकता है यानी इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है.  

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PF, PPF से कैसे है अलग

प्रोविडेंट फंड (PF)  PF अकाउंट किसी भी इंप्लॉई का हो सकता है. फिर वह सरकारी नौकरी में हो या प्राइवेट सेक्‍टर में काम कर रहा हो. पीएफ अकाउंट इंप्लॉयर द्वारा खोला जाता है और इंप्लॉई व इंप्लॉयर दोनों की ओर से 12-12 फीसदी का योगदान दिया जाता है. इंप्लॉयर के 12 फीसदी में से 8.33 फीसदी इंप्लॉई की पेंशन में जाता है. इंप्लॉई अपने PF फंड को जरूरत पड़ने पर विदड्रॉल कर सकता है. 

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पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

PPF अकांउट को कोई भी नागरिक खुद से खुलवा सकता है. इसके लिए उसका इंप्लॉई होना जरूरी नहीं है. यह सेविंग्स कम टैक्स सेविंग्स अकाउंट होता है. इस अकाउंट का फायदा यह है कि इसमें होने वाला डिपॉजिट टैक्स फ्री रहता है, उस पर मिलने वाले ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसे पर भी टैक्स नहीं लगता है. PPF का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है. इसमें सालाना 500 रुपये के न्यूनतम निवेश से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का अधिकतम निवेश किया जा सकता है. PPF पर 1 अप्रैल 2020 से ब्‍याज दर  7.1 फीसदी है. ब्‍याज दरों में तिमाही आधार पर बदलाव होता है. इससे भी अकाउंट ओपनिंग के तीसरे वित्त वर्ष से लोन लिया जा सकता है, जिसके लिए कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती. हालांकि इस लोन पर ब्याज का भुगतान करना होता है. PPF अकाउंट के लिए नॉमिनी भी बनाया जा सकता है और इसे नाबालिग के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है.